मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने वीरवार को केन्द्र सरकार के प्रसतावित लीगल प्रैकटिशनर एकट 2010 के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। अधिवकताओं ने शहर में जलुस निकाल कर केन्द्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबकि उपायुकत के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करके इस कानून को वापिस लेने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने विरोध सवरूप वीरवार को अदालती कार्यवाही का बाहिष्कार किया जिसके कारण अदालतों का कामकाज ठप्प रहा और कार्यवाही प्रौकसी अधिवकताओं के माध्यम से हो पाई। एसोसिएशन ने यहां के चौहटटा बाजार में एक जनसभा का आयोजन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित कपूर ने कहा कि देश भर के करीब 12 लाख वकीलों को प्रभावित करने वाले इस कानून के प्रावधान अधिवकता वर्ग के लिए चुनौती हैं। इस कानून में वकीलों के पेशे का अनादर करने की कोशीस की गई है कयोंकि इस कानून में वकीलों को गल्त काम करने वाला बताया गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से विदेशी अधिवकताओं को देश में प्रैकिटस की छुट देने के लिए सथानिय संसथाओं को कमजोर करने की कोशीश करने जा रही है। इस कानून के माध्यम से एक मनोनीत लीगल सर्विस बोर्ड का गठन किया जा रहा है जो निर्वाचित वैधानिक संसथाओं बार कौंसिल आफ इंडिया और राज्यों की बार कौंसिलों के कार्यो का नियंत्रण और निरिक्षण करेगा। राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन के अनुसार प्रसतावित कानून के बिल की धारा 30,31 और 32 में इस बोर्ड को ताकतें दी गई हैं कि वे बी सी आई और राज्य बार कौंसिलों को निर्देश जारी कर सकती है। निर्देशों को न मानने पर बोर्ड उच्च न्यायलय से निर्देश लागू करवा सकता है। कानून में लोकपाल की नियुकित भी वकीलों के पेशे की सवतंत्रता और अखंडता पर कुठारघात है। इस कानून के प्रावधानों से लगता है कि इसका उदेश्य कलाइंट को वकील के खिलाफ मुकदमेबाजी करने को उत्साहित करना है। जिला बार एसोसिएशन ने मांग की है कि वकीलों के पेशे की सवतंत्रता, अखण्डता, निषपक्षता और आत्मसममान के विरोध में बनाए जा रहे इस प्रसतावित कानून को तुरंत वापिस लिया जाए।
Friday, 25 March 2011
लीगल प्रैक्टीशनर एक्ट के खिलाफ वकीलों ने विरोध दिवस मनाया
मंडी। जिला बार एसोसिएशन ने वीरवार को केन्द्र सरकार के प्रसतावित लीगल प्रैकटिशनर एकट 2010 के खिलाफ विरोध दिवस मनाया। अधिवकताओं ने शहर में जलुस निकाल कर केन्द्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जबकि उपायुकत के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करके इस कानून को वापिस लेने की मांग की गई है। एसोसिएशन ने विरोध सवरूप वीरवार को अदालती कार्यवाही का बाहिष्कार किया जिसके कारण अदालतों का कामकाज ठप्प रहा और कार्यवाही प्रौकसी अधिवकताओं के माध्यम से हो पाई। एसोसिएशन ने यहां के चौहटटा बाजार में एक जनसभा का आयोजन भी किया। जनसभा को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ललित कपूर ने कहा कि देश भर के करीब 12 लाख वकीलों को प्रभावित करने वाले इस कानून के प्रावधान अधिवकता वर्ग के लिए चुनौती हैं। इस कानून में वकीलों के पेशे का अनादर करने की कोशीस की गई है कयोंकि इस कानून में वकीलों को गल्त काम करने वाला बताया गया है। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव समीर कश्यप ने कहा कि सरकार इस कानून के माध्यम से विदेशी अधिवकताओं को देश में प्रैकिटस की छुट देने के लिए सथानिय संसथाओं को कमजोर करने की कोशीश करने जा रही है। इस कानून के माध्यम से एक मनोनीत लीगल सर्विस बोर्ड का गठन किया जा रहा है जो निर्वाचित वैधानिक संसथाओं बार कौंसिल आफ इंडिया और राज्यों की बार कौंसिलों के कार्यो का नियंत्रण और निरिक्षण करेगा। राज्यपाल को प्रेषित ज्ञापन के अनुसार प्रसतावित कानून के बिल की धारा 30,31 और 32 में इस बोर्ड को ताकतें दी गई हैं कि वे बी सी आई और राज्य बार कौंसिलों को निर्देश जारी कर सकती है। निर्देशों को न मानने पर बोर्ड उच्च न्यायलय से निर्देश लागू करवा सकता है। कानून में लोकपाल की नियुकित भी वकीलों के पेशे की सवतंत्रता और अखंडता पर कुठारघात है। इस कानून के प्रावधानों से लगता है कि इसका उदेश्य कलाइंट को वकील के खिलाफ मुकदमेबाजी करने को उत्साहित करना है। जिला बार एसोसिएशन ने मांग की है कि वकीलों के पेशे की सवतंत्रता, अखण्डता, निषपक्षता और आत्मसममान के विरोध में बनाए जा रहे इस प्रसतावित कानून को तुरंत वापिस लिया जाए।
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