Wednesday 23 March 2011

कमल किशोर हत्याकांड में 5 आरोपी गैर इरादतन हत्या के दोषी करार

मंडी। सदर उपमंडल के बाल्हडु में हुए कमल किशोर हत्याकांड को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए अदालत ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले केआधा दर्जन अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला साबित न होने पर उन्हे बरी कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायधीश सी बी बारोवालिया के न्यायलय ने बालहडु में हुए हत्याकांड के 5 आरोपियों प्रकाश चंद, दीवान चंद, सुरेश कुमार, भवानी सिंह और तेज सिंह को भादसं की धारा 304-बी के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। अदालत ने उकत आरोपियों की सजा की अवधी के लिए 23 मार्च को सुनवाई निश्चित की है। अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों अनिल कुमार, अहल्या देवी, इंद्रा देवी, मुरारी लाल, नेत्र सिंह और प्रवेश कुमार के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 सितंबर 2007 की रात को उकत आरोपियों ने अहल्या देवी के पति हरिश चंदेल और देवर कमल किशोर पर हमला कर दिया था। इस हमले में कमल किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसकी बाद में मौत हो गई थी। पुलिस ने उकत आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके अदालत ने अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी वी के चौधरी ने 24 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने मामले के तथ्यों और सबूतों के आधार पर इसे हत्या की बजाए गैर इरादतन हत्या करार दिया। अदालत ने 5 आरोपियों की संलिप्तता पाते हुए उनको दोषी माना जबकि 6 अन्य आरोपियों के खिलाफपर्यापत सबूत न होने के कारण उन्हे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया ।

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