Tuesday 29 March 2011

नाबालिग को अगवा करके दुराचार करने का दोष साबित


मंडी।ï सुंदरनगर की नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देने व अगवा करके दुराचार का शिकार बनाने के एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने सजा की अवधी की सुनवाई पहली अप्रैल को निश्चित की है। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सुंदरनगर के अंबेडकर नगर निवासी नरेश कुमार पुत्र जगदीश को भादंस की धारा 363, 366 और 376 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 फरवरी 2010 को सुंदरनगर के राजकीय वरिषठ माध्यमिक पाठशाला की आठवीं कक्षा की छात्रा घर से सकूल गई थी। लेकिन इसके बाद जब घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने आरोपी पर संदेह जताते हुए मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद आरोपी के परिजनों ने पीडिता और आरोपी को पुलिस थाना में लेकर आए थे। इस मामले में पीडिता का कहना था कि आरोपी उसे अपने साथ पहले हटगढ मंदिर ले गया था। जहां शादी करने के बाद वह उसे कुल्लु और शेला ले गया था। आरोपी के परिजन उन्हे शेला से लाए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक एस एस कौंडल ने 16 गवाहों के बयान दर्ज कराकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीडिता ने बयान से साबित हुआ है कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अगवा किया और उससे दुराचार भी किया। इसके अलावा मेडिकल तथा अन्य साक्ष्यों से भी आरोपी पर अपराध साबित हुआ। जिसके चलते उसे दोषी करार दिया गया है। अदालत ने आरोपी को सजा की अवधी की सुनवाई पहली अप्रैल को सुनिश्चित की है।

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