Saturday 26 March 2011

खराब मोबाइल की मुल्य राशी लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने खराब मोबाइल सेट बेचने और वारंटी अवधी में मुरममत की राशी वसुलने को सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोकता के पक्ष में मोबाइल की कीमत 6850 रूपये बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा मुरममत की वसुली गई 2000 रूपये भी लौटाने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सुंदरनगर सिथत सवासतिक इंटरप्राइजिस के मालिक अरूण कुमार के पक्ष में सुंदरनगर के इंटेल कमयुनिकेशन के मालिक संतोष कुमार, मंडी के गांधी चौक सथित दिव्यम कमयुनिकेशन और नोकिया इंडिया कंपनी को खराब मोबाइल की कीमत 9 प्रतिशत बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अतिरिकत कंपनी और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के लिए उपभोकता केे पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता सी.एल. शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने इंटेल कमयुनिकेशन से 6850 रूपये का एक मोबाइल खरीदा था। लेकिन खरीदने के बाद से ही फोन में खराबी आ गई। जिस पर उपभोकता ने विक्रेता को संपर्क किया। विक्रेता ने उन्हे मंडी के केयर सेंटर दिव्यम कमयुनिकेशन के पास भेजा। जब उपभोकता केयर सेंटर गया तो उनसे मोबाइल ठीक करने के 2000 रूपये वसुल किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी फोन ठीक नहीं हो पाया। इसके बाद उपभोकता को केयर सेंटर में ही झोडने को कहा गया। लेकिन काफी दिनों तक फोन ठीक न होने पर केयर सेंटर में उनसे और राशी की मांग की जाने लगी जबकिउपभोकता का फोन ठीक नहीं हो पाया। जिसके बाद उपभोकता को मजबुरन फोरम में शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोकता को बेचे गए फोन में निर्माण से संबंधित खराबी थी। इसके अलावा वारंटी अवधी में मोबाइल ठीक करने के लिए राशी वसुलने को भी फोरम ने सेवाओं में कमी करार देते हुए उकत फैसला सुनाया।

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