Monday 28 March 2011

मुआवजा ब्याज सहित देने का फैसला


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने एक बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 46301 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोकता को 5000 रूपये हर्जाना राशी और 3000 रूपये शिकायत व्यय के तौर पर दिए जाएंगे। उपभोकता फोरम केअध्यक्ष राजीव भारदवाज तथा सदसय लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में सरकाघाट के चोलथरा निवासी अशोक रा
णा पुत्र अमर सिंह की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए उनके पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी का भुगतान 9 फीसदी ब्याज की दर से करने को कहा। अधिवकता लाल सिंह राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपनी मारूति कार को कंपनी के पास बीमाकरित करवाया था। लेकिन कार बीमा अवधि में दुर्घटना के कारण क्षतिग्रसत हो गई थी। कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन किया था । लेकिन बाद में कंपनी ने मुआवजा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि चालक के पास दुर्घटना के समय एच टी वी ड्राइविंग लाइसेंस था। जबकि कार के लिए एल एम वी होना चाहिए। कंपनी का कहना था कि यह लाइसेंस भी खत्म हो चुका था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायलय के एक फैसले में दी गई व्यवसथा के आधार पर पालिसी की शर्तोंंमें उल्लंघन के मामलों में भी आकलन किए गए मुआवजे की 75 फीसदी राशी अदा की जानी चाहिए।

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