मंडी। हिमाचल परिवहन निगम को बस किराए क ा एक रूपया ज्यादा वसूलना उस वकत भारी पड गया जब जिला उपभोकता फोरम ने निगम को उपभोकता के पक्ष में 8000 रूपये अदा करने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में फोरम ने एक बीमा कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 3,71,500 रूपये की मुआवजा राशी अदा करने के आदेश दिए। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज तथा सदसय लाल सिंह ने गजनोहा(रंधाडा) निवासी मुरलीधर यादव गुज्जर के पक्ष में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को बस किराए में जयादा वसुली गई एक रूपये की राशी लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 5000 रूपये हर्जाना राशी और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार उपभोकता ने सीनियर सिटिजन होने के नाते समार्ट कार्ड की सुविधा ली है। उपभोकता से निगम की बस में यात्रा करने पर एक रूपया अधिक वसुल किया गया। जिस पर उन्होने उपभोकता फोरम में इस बारे शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने दोनो पक्षों की विसतार से सुनवाई के बाद उकत फैसला सुनाया। इधर एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए फोरम ने जिला किन्नौर के चांगी(हंगरंग) निवासी राकेश कुमार नेगी पुत्र जिमत के पक्ष में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 3,71,500 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी के सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची परेशानी की एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। अधिवकता मुकेश सैनी के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। लेकिन बीमाअवधी में ही वाहन दुर्घटना के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता के मांग करने पर कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोकता के पास वैध लाइसेंस न था। फोरम ने कंपनी के तर्कोंं को असवीकारते हुए उपभोकता के पक्ष में उकत फैसला सुनाया।
Monday, 21 March 2011
एक रूपया ज्यादा वसूलना पड गया भारी
मंडी। हिमाचल परिवहन निगम को बस किराए क ा एक रूपया ज्यादा वसूलना उस वकत भारी पड गया जब जिला उपभोकता फोरम ने निगम को उपभोकता के पक्ष में 8000 रूपये अदा करने के आदेश दिए। एक अन्य मामले में फोरम ने एक बीमा कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 3,71,500 रूपये की मुआवजा राशी अदा करने के आदेश दिए। फोरम अध्यक्ष राजीव भारदवाज तथा सदसय लाल सिंह ने गजनोहा(रंधाडा) निवासी मुरलीधर यादव गुज्जर के पक्ष में हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम को बस किराए में जयादा वसुली गई एक रूपये की राशी लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 5000 रूपये हर्जाना राशी और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार उपभोकता ने सीनियर सिटिजन होने के नाते समार्ट कार्ड की सुविधा ली है। उपभोकता से निगम की बस में यात्रा करने पर एक रूपया अधिक वसुल किया गया। जिस पर उन्होने उपभोकता फोरम में इस बारे शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने दोनो पक्षों की विसतार से सुनवाई के बाद उकत फैसला सुनाया। इधर एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए फोरम ने जिला किन्नौर के चांगी(हंगरंग) निवासी राकेश कुमार नेगी पुत्र जिमत के पक्ष में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 3,71,500 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी के सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची परेशानी की एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। अधिवकता मुकेश सैनी के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। लेकिन बीमाअवधी में ही वाहन दुर्घटना के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता के मांग करने पर कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि उपभोकता के पास वैध लाइसेंस न था। फोरम ने कंपनी के तर्कोंं को असवीकारते हुए उपभोकता के पक्ष में उकत फैसला सुनाया।
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