Sunday 31 March 2013

महिला से छेडखानी के आरोपी को दो साल की कैद और 15000 रूपये जुर्माना


मंडी। घर में प्रवेश करके महिला से छेडखानी करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को दो साल के साधारण कारावास और 15000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित अवधि में जमा न करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के पीपली गांव निवासी नंद लाल उर्फ नंदू पुत्र वीणु राम के खिलाफ भादंसं की धारा 452 और 354 के तहत घर में घुस कर छेडखानी का अभियोग साबित होने पर क्रमश: दो और डेढ साल के साधारण कारावास और क्रमश: 10,000 और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जून 2009 को पीडित महिला अपने घर में पति के साथ सोई हुई थी। गर्मी का मौसम होने के कारण उन्होने कमरे का दरवाजा खुला रखा हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने उनके घर में प्रवेश किया और महिला से छेडखानी की। पीडिता के शोर मचाने पर आरोपी मौका से फरार हो गया। महिला ने अपने परिजनों के साथ बल्ह थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे हिरासत में लेने के बाद अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने चार गवाहों के बयान कलमबध करवा कर मामले को साबित किया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाहों ने अपने बयान दिये। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देकर सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की सुनवाई की। जिसमें बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को कडी सजा की मांग की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सही समय है जब महिलाओं के विरूध हो रहे अपराधों के साथ सखती से निपटा जाए। समाज के हितों को देखते हुए आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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