मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता की नैनो कार 30 दिनों में ठीक करके सौंपने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता की कार को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखने को विक्रेता की सेवाओं में कमी मानते हुए 125 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने की अदायगी करने के आदेश भी दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने औट निवासी यादविन्द्र शर्मा पुत्र परम देव शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए सदर उपमंडल के लुणापाणी स्थित विक्रेता मैसर्ज सतलुज मोटरस को उपभोक्ता से वसूली गई वाहन की 448 रूपये की रिपेयर राशि लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा वाहन को 30 दिनों में बिना कोई राशि वसूले ठीक करने उपभोक्ता को सौंपने के भी आदेश दिये। फोरम ने विक्रेता द्वारा उपभोक्ता के वाहन को 12 जनवरी 2012 से अवैध तरीके से अपने पास रखने और सेल सर्टिफिकेट जारी न करने पर प्रतिदिन के 125 रूपये रूपये बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर आदेश से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता के पक्ष में सेल सर्टिफिकेट भी जारी करने के निर्देश दिये हैं। फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी देने को कहा है। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त विक्रेता से नैनो कार खरीदी थी। लेकिन विक्रेता की ओर से उन्हे सेल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। इसके अलावा वाहन में खराबी आने पर उनसे रिपेयर चार्जेस वसूल किये गये। यही नहीं रिपेयर करने के बाद विक्रेता ने उसका वाहन उन्हे सौंपा ही नहीं। जिसके कारण उपभोक्ता को भारी परेशानी का सामना करना पडा। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने विक्रेता द्वारा उपभोक्ता से वारंटी अवधि में रिपेयर चार्ज वसूल करने, सेल सर्टिफिकेट जारी न करने और गैरकानूनी तरीके से वाहन को अपने पास रखने को विक्रेता की सेवाओं में कमी माना। जिसके चलते फोरम ने विक्रेता को यह वाहन तीस दिन में ठीक करके उपभोक्ता को सेल सर्टिफिकेट सहित सौंपने और हर्जाना व राशि लौटाने के अलावा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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