Wednesday 6 March 2013

इंजिनियरिंग कालेज को छात्रा की सिक्योरिटी राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। सिक्योरिटी राशि वापिस न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने इंजिनियरिंग कालेज को छात्र के पक्ष में 8000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कालेज की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 1500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा ने सदर तहसील के नेला (दुदर) निवासी गीतिका पुत्री अशोक कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए चच्योट तहसील के बाढू स्थित एम जी इंजिनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के अध्यक्ष को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने उक्त संस्थान ने वर्ष 2008 में कंप्युटर साईंस और इंजिनियरिंग बी टैक में प्रवेश लिया था। उपभोक्ता ने कालेज सिक्योरिटी, लाईब्रेरी सिक्योरिटी, हास्टल सिक्योरिटी और कोर्स के दौरान कोट के लिये क्रमश: दो-दो हजार रूपये की 8000 रूपये की राशि जमा करवाई थी। उपभोक्ता को संस्थान की ओर से न ही कोट जारी किया गया और न ही यह राशि पढाई पूरी होने के बाद वापिस लौटाई गई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में संस्थान की ओर से भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि संस्थान के कार्यवाही में भाग न लेने से उपभोक्ता के तर्कों को खारिज नहीं किया जा सका। इसके अलावा उपभोक्ता ने शपथ पत्र ने दस्तावेजों के साथ शिकायत को दायर किया है। जबकि संस्थान की ओर से अपना पक्ष रखा ही नहीं गया ऐसे में उपभोक्ता के तथ्यों पर विश्वास किया जा सकता है। फोरम ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए संस्थान के सिक्योरिटी राशि को वापिस न लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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