मंडी। चरस सहित पकडे गए दो मामलों के तीन आरोपियों को अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। आरोपियों से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा से कम होने के कारण अदालत ने उन्हे सशर्त रिहा करने के आदेश दिये। जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह की विशेष अदालत ने लाहौल स्पिति जिला के गोंधला निवासी नामगयाल शेरिंग पुत्र अमर चंद से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उसे डेढ लाख रूपये की जमानती और व्यक्तिगत राशियों पर रिहा करने के आदेश दिये। उल्लेखनीय है कि सदर थाना पुलिस के दल ने 25 फरवरी को एएसआई स्वरूण रूप सिंह की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर कवारी के पास पंडोह की ओर से आ रहे आरोपी के कब्जे से 140 ग्राम चरस बरामद करके उसे हिरासत में लिया था। इधर, मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए एक अन्य मामले के दो आरोपियों को भी अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिये हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पदम सिंह ठाकुर की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के घाट (च्युणी) निवासी निर्मल सिंह पुत्र कमल देव और घयार (च्युणी) निवासी धन देव पुत्र पुर्ण चंद से पुलिस तहकीकात शेष न होने के कारण उन्हे तीन-2 लाख रूपये की दो-दो जमानती और व्यक्तिगत राशियों सहित रिहा करने के आदेश दिये। इसके अलावा अदालत ने याचिकाओं को स्वीकारते हुए दोबारा इस तरह का अपराध न करने और मामले के सबूतों से छेडछाड न करने की हिदायतें भी दी है। उल्लेखनीय है कि गोहर थाना पुलिस ने 13 फरवरी को नाकाबंदी के दौरान आरोपियों के कब्जे से क्रमश: 700 और 800 ग्राम चरस बरामद करके उन्हे हिरासत में लिया था। आरोपियों की ओर से इन जमानत याचिकाओं की पैरवी अधिवक्ता समीर कश्यप और अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने की।
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