मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,00,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के डुगराईं (कनैड) निवासी भूपिन्द्र माधवी पुत्र चेत राम माधवी की शिकायत को उचित मानते आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता ए सी चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से 18 मार्च 2010 को हैल्थ पालिसी खरीदी थी। पालिसी के दौरान वह बीमार हो गए और उन्हे किडनी का ईलाज करवाना पडा। जिसके लिए उन्हे जालंधर स्थित किडनी अस्पताल में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दाखिल होना पडा। उनकी सर्जरी के बाद कंपनी के सर्वेयर ने बीमारी संबंधी रिर्पोट बनवाई थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता का मुआवजा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता को पालिसी लेने से पहले हाईपरटेंशन की बीमारी थी जिसे उन्होने पालिसी लेती बार छिपाया था। कंपनी के मुआवजा खारिज कर देने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से यह साबित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ता को पालिसी लेने से पहले हाईपरटेंशन की परेशानी थी और इससे उनकी किडनी ट्रांसप्लांट का संबंध हो। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने और हर्जाना व शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Tuesday, 7 August 2012
आईसीआईसीआई को उपभोक्ता के पक्ष में 2,00,000 रूपये मुआवजा और हर्जाना अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,00,000 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के डुगराईं (कनैड) निवासी भूपिन्द्र माधवी पुत्र चेत राम माधवी की शिकायत को उचित मानते आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाईफ इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता ए सी चंदेल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने कंपनी से 18 मार्च 2010 को हैल्थ पालिसी खरीदी थी। पालिसी के दौरान वह बीमार हो गए और उन्हे किडनी का ईलाज करवाना पडा। जिसके लिए उन्हे जालंधर स्थित किडनी अस्पताल में अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दाखिल होना पडा। उनकी सर्जरी के बाद कंपनी के सर्वेयर ने बीमारी संबंधी रिर्पोट बनवाई थी। लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता का मुआवजा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उपभोक्ता को पालिसी लेने से पहले हाईपरटेंशन की बीमारी थी जिसे उन्होने पालिसी लेती बार छिपाया था। कंपनी के मुआवजा खारिज कर देने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से यह साबित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ता को पालिसी लेने से पहले हाईपरटेंशन की परेशानी थी और इससे उनकी किडनी ट्रांसप्लांट का संबंध हो। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने और हर्जाना व शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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Yes, Aadhaar is a very good project from the Indian Govt. I do appreciate efforts made for it. We all should take interest in this new project as it is a beneficial scheme for the people of India.
ReplyDeleteAadhar Enrollment Form