मंडी। वितिय कंपनी के अधिक सर्विस चार्जेस वसूलने को सेवाओं में कमी मानते जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा फोरम ने कंपनी को एक माह के भीतर उपभोक्ता के खाते की स्टेटमैंट भी जारी करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के जैदेवी गांव निवासी उमेश ठाकुर पुत्र एन आर ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए टाटा मोटरस फाईनेंस कंपनी को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता रोशन लाल चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी से फाईनेंस करवाया था। लेकिन कंपनी ने चैक बाऊंस होने पर अवैध तरीके से अधिक सर्विस चार्जेस वसूल कर लिए थे। हालांकि उपभोक्ता ने अधिक वसूली राशि को लौटाने के लिए दो बार कानूनी नोटिस भी कंपनी को दिए थे। लेकिन राशि न लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी की गई अधिसूचना पेश की गई। जिसके अनुसार कंपनी एक बार चैक बाउंस होने पर मात्र 50 रूपये ही सर्विस चार्जिस के रूप में ले सकती है, जबकि उपभोक्ता से 400 रूपये सर्विस चार्जिस के हिसाब से 12 बार वसूली की गई। कंपनी अधिक वसूली के बारे में कोई दिशानिर्देश पेश नहीं कर सकी। जिसके कारण फोरम ने कंपनी के अधिक वसूली करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के खाते की स्टेटमैंट एक माह में जारी करने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Thursday, 9 August 2012
टाटा फाईनेंस को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश
मंडी। वितिय कंपनी के अधिक सर्विस चार्जेस वसूलने को सेवाओं में कमी मानते जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा फोरम ने कंपनी को एक माह के भीतर उपभोक्ता के खाते की स्टेटमैंट भी जारी करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के जैदेवी गांव निवासी उमेश ठाकुर पुत्र एन आर ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए टाटा मोटरस फाईनेंस कंपनी को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता रोशन लाल चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी से फाईनेंस करवाया था। लेकिन कंपनी ने चैक बाऊंस होने पर अवैध तरीके से अधिक सर्विस चार्जेस वसूल कर लिए थे। हालांकि उपभोक्ता ने अधिक वसूली राशि को लौटाने के लिए दो बार कानूनी नोटिस भी कंपनी को दिए थे। लेकिन राशि न लौटाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता की ओर से रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से जारी की गई अधिसूचना पेश की गई। जिसके अनुसार कंपनी एक बार चैक बाउंस होने पर मात्र 50 रूपये ही सर्विस चार्जिस के रूप में ले सकती है, जबकि उपभोक्ता से 400 रूपये सर्विस चार्जिस के हिसाब से 12 बार वसूली की गई। कंपनी अधिक वसूली के बारे में कोई दिशानिर्देश पेश नहीं कर सकी। जिसके कारण फोरम ने कंपनी के अधिक वसूली करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के खाते की स्टेटमैंट एक माह में जारी करने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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