Thursday 23 August 2012

विकलांग संगठन ने जताई दुकानों के आबंटन पर आपत्ति


मंडी। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था ने सुंदरनगर नगर परिषद की बस अड्डे के नजदीक बने परिसर में दुकानों के आबंटन पर आपती जताई है। इस बारे में संस्था ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि सरकार ने हर विभाग में विकलांगों को 3 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है। लेकिन सुंदरनगर नगर परिषद के बस अडडे के नजदीक बनाए गए परिसर में 74 दुकानों के आबंटन के दौरान इन नियमों की सरे आम धज्जियां उडाई गई। उन्होने बताया कि इन नियमों के तहत आबंटित की जाने वाली दुकानों में से दो दुकानें विकलांगों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन नगर परिषद की ओर से केवल ही दुकान विकलांग को आबंटित की गई। इसके अलावा विकलांगों से 10,000 रूपये की धरोहर राशि और एक रूपये की कीमत वाले आवेदन पत्र के 100 रूपये वसूले गए। उन्होने बताया कि हालांकि आवेदन फार्म के साथ नियमों और शर्तों का प्रपत्र दिया गया था उसमें आरक्षित वर्ग से कोई धरोहर राशि लेने का प्रावधान नहीं था। लेकिन नगर परिषद ने नियमों में फेरबदल करके धरोहर राशि वसूल की है। पठानिया के अनुसार आबंटित की जानी वाली दुकानों का किराया 2150 रूपये निर्धारित किया गया था। लेकिन बोली लगाए जाने के बाद एक बेरोजगार विकलांग को दुकान का आबंटन 3150 रूपये किराए पर किया गया है। विकलांग संस्था ने मांग की है कि विकलांगों को नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाए और सुंदरनगर नगर परिषद द्वारा आबंटित दुकानों की जांच की जाए।

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