Sunday 5 August 2012

आईसीआईसीआई लोंबार्ड को उपभोक्ता के पक्ष में 2,96,100 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के वाहन की 2,96,100 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष मे 10,000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने मंडी के जवाहर नगर निवासी कोमल मल्होत्रा, भगवती मल्होत्रा, सुनय मल्होत्रा और सान्वी मल्होत्रा की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी को वाहन के मुआवजे की उक्त राशि को 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता डीकन राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार जवाहर नगर निवासी विवेक मल्होत्रा ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान ही यह वाहन देहरादून- रूडकी मार्ग पर हुई सडक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को देकर घटना संबंधी सभी दस्तावेज मुहैया करवाए थे। लेकिन कंपनी की ओर से वाहन का मुआवजा उपभोक्ताओं को अदा नहीं किया गया। ऐसे में उपभोक्ताओं ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी का कहना था कि उन्हे इस बारे में दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को दस्तावेज मुहैया करवाने को कहा हो और दस्तावेज न मिल पाने के कारण मुआवजा तय नहीं किया गया। फोरम ने मुआवजा तय न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।

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