Saturday, 4 August 2012

आईसीआईसीआई लोंबार्ड को उपभोक्ता के पक्ष में दो लाख मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ताओं के पक्ष में दो लाख रूपये मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दस हजार रूपये हर्जाना और दो हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने जवाहर नगर मुहल्ला निवासी भगवती मल्होत्रा, कोमल मल्होत्रा, सुनय मल्होत्रा और सान्वी मल्होत्रा के पक्ष में बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोंबार्ड को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता डीकन राणा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता विवेक मल्होत्रा ने कंपनी के पास अपने वाहन को बीमा कृत करवाया था। उपभोक्ता ने कंपनी के पास मालिक होने के नाते अपना भी दो लाख रूपये का बीमा करवाया था। बीमा पालिसी की अवधी के दौरान ही उपभोक्ता विवेक की देहरादून-रूडकी मार्ग पर एक सडक हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके उतराधिकारियों ने कंपनी को इस बारे में सूचना देकर मुआवजा अदा करने के लिए सभी दस्तावेज मुहैया करवाए थे। लेकिन कंपनी के मुआवजा तय न करने पर उपभोक्ताओं ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीमा कंपनी का यह कहना था कि उपभोक्ता ने उन्हे दस्तावेज मुहैया नहीं करवाए थे। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बीमा कंपनी कोई सबूत नहीं पेश कर सकी जिससे यह जाहिर होता हो कि कंपनी ने उपभोक्ता को दस्तावेज मुहैया करने को कहा हो और दस्तावेज न मिल पाने के कारण मुआवजा तय नहीं किया गया हो। मुआवजा तय न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।

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