Saturday, 7 May 2011

दो चरस तस्करों को 3-3 साल का कठोर कारावास


मंडी। चरस तसकरी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास और तीस-तीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे 6-6 माह की अतिरिकत साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने पंजाब के जिला पटियाला के राजपुरा(दुधाधारी गुरूदवारा) निवासी राजू सिंह पुत्र हेम राज और प्रेम सिंह कलौनी पटियाला निवासी संजय कुमार पुत्र बनारसी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उकत फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 दिसंबर 2009 को पुलिस का दल ए एस आई खेम चंद की अगुवाई में पंडोह डैम के पास गश्त पर तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से पैदल आ रहे दो लोगों ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशीश की। इस पर पुलिस ने आरोपियों को काबू करके उनके हाथ में उठाए बैगों की तलाशी ली तो इनसे एक-एक किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने 8 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सजा की अवधी पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपियों का पहला अपराध है जिसके चलते उनके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कडी सजा देने की दलील रखी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन अपराधों से समाज पर पडने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उन्हे दोषी करार देते हुए उकत सजा का फैसला सुनाया।

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