Tuesday 31 May 2011

बीडीओ गोपालपूर को हर्जाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने खंड विकास अधिकारी गोपालपूर (सरकाघाट) को हैंडपंप के लिए जमा करवाई गई उपभोकता की 18000 रूपये की राशी बयाज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा बीडीओ गोपालपूर और कार्यकारी अभियंता की सेवाओं में कमी आंकते हुए उन्हे उपभोकता के पक्ष में एक माह के भीतर 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सवजल धारा योजना के अध्यक्ष उपतहसील बलदवाडा के खनोट गांव निवासी साध राम पुत्र छज्जू राम की शिकायत को उचित मानते हुए बीडीओ गोपालपूर और सिंचाई एवं जन सवासथय विभाग के कार्यकारी अभियंता के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। अधिवकता एल सी ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने सवजल धारा सकीम के तहत समिति गठित करके खनोट गांव में हैंडपंप लगाने के लिए बीडीओ गोपालपूर के पास 18000 रूपये की राशी जमा करवाई थी। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी गांव में हैंडपंप नहीं लग पाया। फोरम में विभाग के कार्यकारी अभियंता का कहना था कि उन्होने बीडीओ गोपालपूर को सूचित किया था कि इस कार्य के लिए न ही फंड था और न ही पंप गांव में लगाया जा सकता है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि हैंड पंप न लगाए जाने संबंधी सूचना विभाग और बीडीओ गोपालपूर ने उपभोकता को नहीं दी। उकत अधिकारी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को अंधेरे में रखा गया। फोरम ने बीडीओ गोपालपूर को उपभोकता की राशी बयाज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा कार्यकारी अभियंता और बीडीओ को उपभोकता के पक्ष में 60:40 के अनुपात में हर्जाना और शिकायत ïव्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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