Tuesday 24 May 2011

पत्नी की हत्या का आरोपी बरी


मंडी। पत्नी की हत्या का आरोप साबित न होने पर अदालत ने आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी पर शंका से दूर अपराध साबित न होने के कारण उसे संदेह का लाभ देते हुए यह फैसला सुनाया। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सदर उपमंडल के नेरी गांव निवासी रतन चंद पुत्र पंजकू राम पर भादंसं की धारा 302 के तहत चलाए गए अभियोग में उकत निर्णय दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव के लोगों ने आरोपी के घर के पास एक मृत महिला को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका पर आकर महिला की शिनाखत आरोपी की पत्नी कांता देवी के रूप में करके उसे हत्या के आरोप में हिरासत में लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इस मामले में बचाव पक्ष की पैरवी अधिवकता नरेन्द्र गुलेरिया ने की। बचाव पक्ष ने अभियोजन के तमाम आरोपों को नकारते हुए यह दलील दी थी कि उकत महिला आरोपी की पत्नी नहीं थी। इसके अलावा घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। महिला का शव घटना के करीब 15 दिनों के बाद बरामद हुआ था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसे साक्ष्य अभियोग में सामने नहीं ला सका जिससे आरोपी का इस घटना से संबंध जुडता हो। हालांकि मेडिकल सबूतों में महिला की हत्या होने की पुषिट हुई थी। लेकिन आरोपी को दोषी करार देने के लिए इतना ही काफी नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर शंका से दूर अपराध साबित नहीं कर सका। जिसके चलते अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया।

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