Monday 2 May 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 6,20,059 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता के पक्ष में 6,20,059 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 10,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय के पी सैहगल ने बडाग्राम(मनाली) निवासी रामी देवी, हेम राज, दिनेश कुमार ,सुभाष और तेज सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए आगरा के फ्रुट कमीशन एजेंट लोचन सिंह को उकत राशी की अदायगी 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता हरीश ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उकत उपभोकता मनी राम नेगी के उतराधिकारी हैं। मनी राम नेगी दो बगीचों नेगी आरचर्ड और सुभाष आरचर्ड के मालिक थे। अगसत 2008 में उकत एजेंट ने मनी राम नेगी के सेब अच्छी कीमत पर बेचने के लिए संपर्क किया। उपभोकताओं के पिता ने कंपनी को करीब 10 लाख रूपये का सेब भेजा। लेकिन एजेंट ने मात्र 4 लाख रूपये ही उपभोकता को भिजवाए। उपभोकता ने कई बार एजेंट से बकाया राशी की मांग की। लेकिन अदायगी न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने एजेंट को सममन जारी कर तलब किया था। लेकिन एजेंट फोरम के समक्ष उपसिथत नहीं हुआ। जिसके चलते फोरम ने एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि सबूतों से यह साबित हुआ है कि उपभोकता ने एजेंट को सेब की पेटियां भेजी थी। जो 10,200 रूपये में बिकी थी। लेकिन उपभोकता को पूरी राशी अदा नहीं की गई। फोरम ने एजेंट की सेवाओं में कमी मानते हुए बकाया राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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