मंडी। होटल में मिलावटी शराब और चिकन बेचने के एक मामले में सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा अदालत में पेश हुए। जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जबकि मामले की अगली सुनवाई 24 जून को तय की गई है। वहीं अदालत ने उनके खिलाफ मिलावट के दो अन्य मामलों पर भी संज्ञान लिया। इन मामलों में भी उन्हें 24 जून को अदालत में तलब किया गया है। सथानिय विधायक अनिल शर्मा को मंडी शहर में सथित अपने होटल मे फेयर में मिलावटी खादय सामग्री बेचने के मामले में अदालत के समक्ष पेश होना पडा। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर की अदालत ने खादय निरिक्षक एल डी ठाकुर के माध्यम से मिलावटी खादय निरोधक अधिनियम के तहत दायर शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद होटल के मालिक विधायक अनिल शर्मा को अदालत में तलब किया था। आदेश की मानना करने के लिए विधायक अनिल शर्मा मुखय न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पहुंचे। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उन्हे 5000 रूपये की जमानती और व्यकितगत राशियों पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 24 जून को निश्चित की है। इधर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर एक प्रवीण चौहान के न्यायलय ने भी खादय निरिक्षक के माध्यम से दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए विधायक अनिल शर्मा को 24 जून को अदालत में तलब किया है। उल्लेखनीय है कि खादय निरिक्षक ने साल 2008 में शिकायत मिलने पर शहर के बीचों बीच सथित विधायक के होटल में छापा मार कर वहां बिक रही सैनोरिटा रेड ग्रेप्स वाइन और मसाला चिकन के नमूने लिए थे। इन नमूनों को परीक्षण के लिए कंडाघाट भेजा गया था। जहां नमूनों की जांच में मिलावट पाई गई थी। नमूनों के परीक्षणों की रिर्पोट मिलने के बाद क्षेत्रीय असपताल के मुखय चिकित्सा अधिकारी की अनुमति ली गई थी। खादय निरिक्षक ने अनुमति मिलने के बाद यह मामले अभियोग चलाने के लिए अदालत में दायर किये हैं।
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