Tuesday, 3 July 2012

चैक बाऊंस के आरोपी को छः माह के कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा


मंडी। चैक बाऊंस के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास और 3,00,000 रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन अमरदीप सिंह के न्यायलय ने पधर तहसील के बगडयाटा(कुफरी) निवासी गोकल चंद पुत्र रंजीत सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए सदर उपमंडल के खांदला(कुम्मी) निवासी रमेश कुमार सैनी पुत्र गरैहणु को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता आर के चावला के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायत के अनुसार आरोपी रमेश ने गोकल चंद से 2,50,000 रूपये की राशि उधार ली थी। जिसे चुकाने के लिए आरोपी ने उन्हे दो चैक जारी किए थे। जब इन चैकों को भुगतान के लिए बैंक में पेश किया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाऊंस हो गए। ऐसे में शिकायतकर्ता गोकल चंद ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस देकर 15 दिनों में राशि अदा करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न होने पर उन्होने अदालत में शिकायत दायर करके आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत में आरोपी पर अपराध साबित होने पर बचाव पक्ष की ओर से आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की थी। जबकि शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को कडी सजा की प्रार्थना की गई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों का मकसद चैक की सत्यता और इसके प्रयोग को बढाने की संस्कृति को प्रेरित करना है। जबकि चैक बाऊंस के अपराध समाज पर व्यापक असर डालते हैं। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने का फैसला सुनाया।  

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