मंडी। ब्राडबैंड के कुनेक्शन में देरी बीएसएनएल को उस समय मंहगी पड गई जब उपभोक्ता फोरम ने सुविधा मुहैया करवाने में देरी को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदसयों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मढी निवासी पवन कुमार गुलेरिया पुत्र कांशी राम गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडी जिला महा प्रबंधक को उक्त राशि का भुगतान एक माह में अदा करने के दिए। अधिवक्ता एस के राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से लैंडलाईन का कुनेक्शन लिया हुआ है। साल 2009-10 में बीएसएनएल ने एचसीएल कंपनी के साथ एक स्कीम बीएसएनएल ब्राडबैंड पैनेट्रेशन प्रोग्राम शुरू की। जिसके तहत ग्रामीण लैंडलाईन कुनेक्शन धारकों को 99 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्राडबैंड सुविधा दी जानी थी। स्कीम के मुताबिक एचसीएल द्वारा कंप्युटर सिस्टम लगा कर उन्हे 300 रूपये की 60 मासिक किस्तों में राशि अदा करनी थी। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को 2250 रूपये की राशि अदा करके इस स्कीम के लिए आवेदन किया। हालांकि एचसीएल की ओर से उपभोक्ता को कंप्युटर सिस्टम दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल ने ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद बीएसएनएल ने उपभोकता को ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया करवाई। यह सुविधा देरी से मिलने के कारण उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीएसएनएल दवारा सुविधा मुहैया करने में देरी को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय एक माह में अदा करने का फैसला सुनाया।
Wednesday, 4 July 2012
ब्राडबैंड कुनेक्शन देरी से देने पर बीएसएलएल पर 5000 रूपये हर्जाना ठोंका
मंडी। ब्राडबैंड के कुनेक्शन में देरी बीएसएनएल को उस समय मंहगी पड गई जब उपभोक्ता फोरम ने सुविधा मुहैया करवाने में देरी को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदसयों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के मढी निवासी पवन कुमार गुलेरिया पुत्र कांशी राम गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडी जिला महा प्रबंधक को उक्त राशि का भुगतान एक माह में अदा करने के दिए। अधिवक्ता एस के राठौर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से लैंडलाईन का कुनेक्शन लिया हुआ है। साल 2009-10 में बीएसएनएल ने एचसीएल कंपनी के साथ एक स्कीम बीएसएनएल ब्राडबैंड पैनेट्रेशन प्रोग्राम शुरू की। जिसके तहत ग्रामीण लैंडलाईन कुनेक्शन धारकों को 99 रूपये प्रतिमाह की दर से ब्राडबैंड सुविधा दी जानी थी। स्कीम के मुताबिक एचसीएल द्वारा कंप्युटर सिस्टम लगा कर उन्हे 300 रूपये की 60 मासिक किस्तों में राशि अदा करनी थी। उपभोक्ता ने बीएसएनएल को 2250 रूपये की राशि अदा करके इस स्कीम के लिए आवेदन किया। हालांकि एचसीएल की ओर से उपभोक्ता को कंप्युटर सिस्टम दे दिया गया। लेकिन बीएसएनएल ने ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने निगम को कानूनी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद बीएसएनएल ने उपभोकता को ब्राडबैंड की सुविधा मुहैया करवाई। यह सुविधा देरी से मिलने के कारण उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने बीएसएनएल दवारा सुविधा मुहैया करने में देरी को सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय एक माह में अदा करने का फैसला सुनाया।
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