मंडी। प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश कुरियन जोसेफ और न्यायमुर्ति धर्म चंद चौधरी की डिविजन बेंच ने विद्युत बोर्ड को मंडी शहर की बिजली आपूर्ती तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। जिससे मंडी शहर के जल्द ही बिजली से चकाचौंध होने की उम्मीद जगी है। उच्च न्यायलय ने यह आदेश सदर तहसील के दयारी (टिल्ली) निवासी लक्ष्मेंद्र सिंह पुत्र कैप्टन प्रेम सिंह की ओर से दायर याचिका में दिया है। मंडी बचाओ मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र सिंह ने विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद के बिल न भरने पर शहर की स्ट्रीट लाईट काट देने के विरोध में यह याचिका अपने अधिवक्ता आर एल चौधरी के माध्यम से उच्च न्यायलय में दायर की है। उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि नगर परिषद का इस बारे में कहना है कि विद्युत विभाग के साथ इस विवाद को सुलझाने के कदम उठाए गए हैं। जिसके तहत नगर परिषद ने 10 लाख रूपये की राशि विद्युत बोर्ड के पास जमा करवा दी है। इसके अलावा नगर परिषद ने हर महीने आने वाले बिल के साथ एक लाख रूपये की राशि बोर्ड को देने का समझौता किया है। नगर परिषद की ओर से इस मामले में अदालत को बताया गया कि यह 10 लाख रूपये की राशि पहले ही जमा करवा दी गई है। उच्च न्यायलय ने कहा कि अगर ऐसा किया गया है तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तुरंत प्रभाव से शहर की बिजली बहाल करे। उच्च न्यायलय ने अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है। इधर, इस फैसले से मंडी शहर वासियों में स्ट्रीट लाईटें चालू होने की उम्मीद बंध गई है। उल्लेखनीय है कि विगत 3 जुलाई से नगर परिषद के विद्युत विभाग को बिजली का बिल अदा न करने पर मंडी शहर की स्ट्रीट लाईट काट दी गई थी। जिसके कारण शहरवासियों को अंधेरे में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा था। शहर की स्ट्रीट लाईटें बहाल करने के लिए जहां वामपंथी दल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वीरवार शाम को नागरिक सभा के आहवान पर हजारों शहरवासियों ने मशाल जुलूस में भाग लेकर स्ट्रीट लाईटें बहाल करने की मांग की थी।
Friday, 20 July 2012
प्रदेश उच्च न्यायलय ने दिए मंडी शहर की लाईटें तुरंत बहाल करने के आदेश
मंडी। प्रदेश उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश कुरियन जोसेफ और न्यायमुर्ति धर्म चंद चौधरी की डिविजन बेंच ने विद्युत बोर्ड को मंडी शहर की बिजली आपूर्ती तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। जिससे मंडी शहर के जल्द ही बिजली से चकाचौंध होने की उम्मीद जगी है। उच्च न्यायलय ने यह आदेश सदर तहसील के दयारी (टिल्ली) निवासी लक्ष्मेंद्र सिंह पुत्र कैप्टन प्रेम सिंह की ओर से दायर याचिका में दिया है। मंडी बचाओ मोर्चा के संयोजक लक्ष्मेंद्र सिंह ने विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद के बिल न भरने पर शहर की स्ट्रीट लाईट काट देने के विरोध में यह याचिका अपने अधिवक्ता आर एल चौधरी के माध्यम से उच्च न्यायलय में दायर की है। उच्च न्यायलय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि नगर परिषद का इस बारे में कहना है कि विद्युत विभाग के साथ इस विवाद को सुलझाने के कदम उठाए गए हैं। जिसके तहत नगर परिषद ने 10 लाख रूपये की राशि विद्युत बोर्ड के पास जमा करवा दी है। इसके अलावा नगर परिषद ने हर महीने आने वाले बिल के साथ एक लाख रूपये की राशि बोर्ड को देने का समझौता किया है। नगर परिषद की ओर से इस मामले में अदालत को बताया गया कि यह 10 लाख रूपये की राशि पहले ही जमा करवा दी गई है। उच्च न्यायलय ने कहा कि अगर ऐसा किया गया है तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तुरंत प्रभाव से शहर की बिजली बहाल करे। उच्च न्यायलय ने अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है। इधर, इस फैसले से मंडी शहर वासियों में स्ट्रीट लाईटें चालू होने की उम्मीद बंध गई है। उल्लेखनीय है कि विगत 3 जुलाई से नगर परिषद के विद्युत विभाग को बिजली का बिल अदा न करने पर मंडी शहर की स्ट्रीट लाईट काट दी गई थी। जिसके कारण शहरवासियों को अंधेरे में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा था। शहर की स्ट्रीट लाईटें बहाल करने के लिए जहां वामपंथी दल धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वीरवार शाम को नागरिक सभा के आहवान पर हजारों शहरवासियों ने मशाल जुलूस में भाग लेकर स्ट्रीट लाईटें बहाल करने की मांग की थी।
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