Wednesday, 11 December 2013

बीमा कंपनी को 1,96,632 रूपये मुआवजा अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 1,96,632 रूपये का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के भांबला गांव स्थित मैसर्ज त्रिकुटा फलावर के मालिक सतबीर सिंह पुत्र चुहणु राम की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त मुआवजा राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने पॉली हाउस को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही भारी आंधी के कारण 4 जून 2010 को उपभोक्ता का पॉली हाउस नष्ट हो गया था। उपभोक्ता ने इस बारे में बीमा कंपनी, पटवारी और पंचायत प्रधान को सूचित किया था। वहीं पर इस बारे में पुलिस थाना में भी रपट दर्ज करवाई थी। बीमा कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन करवाया था। उपभोक्ता ने तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन बाद में कंपनी ने असल नुकसान को दरकिनार करके मात्र 48,300 रूपये का मुआवजा तय किया था। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने शिकायत का निस्तारण करते हुए कंपनी को 30 दिनों में मुआवजा तय करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने इस बार भी मुआवजा राशि नहीं बढाई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में यह शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी की ओर से फोरम में दायर पहली शिकायत में किये गए आदेशों की पालना नहीं की गई है। फोरम ने कंपनी के मुआवजा तय न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा और असुविधा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।

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