Sunday, 22 December 2013

चैक बाउंस के आरोपी को छ माह कारावास 80 हजार हर्जाने की सजा


मंडी। चैक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा आरोपी को 80,000 रूपये हर्जाना भी अदा करना होगा। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने जेल रोड निवासी मनोज कुमार पुत्र राज कुमार द्वारा दायर की गई निगोशिएबल इन्सट्रुमेंट एक्ट की धारा 138 की शिकायत का फैसला सुनाया। शिकायत के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर अदालत ने पैलेस कलौनी निवासी दर्शन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह के खिलाफ उक्त सजा दी। अधिवक्ता विकास शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी ने दिसंबर 2007 में व्यापार के लिए शिकायतकर्ता से 80,000 रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को लौटाने के लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक जारी किया था। जब शिकायतकर्ता ने यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का नोटिस जारी करके राशि की अदायगी करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि अदा न करने के कारण शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दायर की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता का कहना था कि आरोपी को कडी सजा दी जाए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की गई। अदालत ने दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।

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