मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने पॉली हाउस न लगाने पर उपभोक्ता की अग्रिम राशि 80,440 रूपये ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया। इसके अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी और असुविधा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सुंदरनगर तहसील के रोपडी (जडोल) गांव निवासी अमर सिंह पुत्र नाथु राम की शिकायत को उचित मानते हुए जिला बिलासपुर के कंदरौर स्थित मैसर्ज भूमि एग्रोटेक को उक्त अग्रिम राशि 20 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता चंद्र सिंह सेन के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने पॉल हाउस बना कर जीविका कमाने के लिए राष्ट्रिय कृषि योजना के तहत आवेदन किया था। अनुमति मिलने पर उपभोक्ता ने भूमि एग्रोटेक के पास अग्रिम राशि जमा करवाई थी। जिसके बाद उपभोक्ता का एग्रोटेक के साथ पॉली हाउस लगाने का अनुबंध हुआ था। लेकिन अनुबंघ की शर्तों के मुताबिक उनके पॉली हाउस का निर्माण कार्य 90 दिनों में शुरू नहीं किया गया। जिस पर उपभोक्ता ने एग्रोटेक को कानूनी नोटिस देकर निर्माण शुरू करने को कहा था। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही न होने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि एग्रोटेक ने फोरम की कार्यवाही में भाग नहीं लिया जिसके चलते एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। कार्यवाही में भाग न लेने से यह जाहिर हुआ है कि उन्हे उपभोक्ता की शिकायत के बारे में कुछ नहीं कहना है और उन्होने शिकायत को मान लिया है। इसके अलावा उपभोक्ता की ओर से फोरम में शपथ पत्र दायर किया गया है। फोरम ने कहा कि एग्रोटेक द्वारा अनुबंध के अनुसार पॉली हाउस नहीं लगाना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। जिसके चलते फोरम ने अनुबंध की शर्तों के मुताबिक अग्रिम राशि ब्याज सहित लौटाने के अलावा सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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