Saturday, 30 November 2013

बीएसएनएल को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने दूरसंचार कंपनी को ब्राडबैंड के मॉडम की कीमत 20 दिनों में अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा बीएसएनएल की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सदर तहसील के बिंद्रावणी गांव निवासी एस पी परमार पुत्र सोहन सिंह परमार की शिकायत को स्वीकारते हुए मंडी स्थित बीएसएनएल के जनरल मैनेजर, एसडीओ, जेटीओ और बंगलुरू स्थित प्रबंध निदेशक को मॉडम की कीमत 1700 रूपये 20 दिनों में अदा करने का फैसला सुनाया। ऐसा न करने पर यह राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता नरेन्द्र चौधरी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने बीएसएनएल से ब्राडबैंड का मॉडम लगवाया था। लेकिन मॉडम में जल्द ही खराबी आ गई। ऐसे में उपभोक्ता ने कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करके मॉडम को ठीक करवाना चाहा। लेकिन उन्हे बताया गया कि यह ठीक नहीं किया जा सकता और इसकी जगह नया मॉडम लगाना होगा। बीएसएनएल की ओर से उपभोक्ता का मॉडम न तो ठीक किया गया और न ही वारंटी अवधि में होने के बावजूद इसको बदला गया। ऐसे में उन्हे कीमत अदा करके नया मॉडम खरीदना पडा। उपभोक्ता ने बीएसएनएल की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बीएसएनएल की ओर से न तो मॉडम को ठीक किया गया और न ही इसे बदला गया। ऐसे में उपभोक्ता को 1700 रूपये अदा करके नया मॉडम खरीदना पडा। जो बीएसएनएल की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। फोरम ने बीएसएनएल को मॉडम की कीमत 20 दिनों में अदा करने और सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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