Wednesday 20 November 2013

स्पीड पोस्ट गंतव्य तक न पहुंचने पर डाक विभाग को 10,000 हर्जाना


मंडी। स्पीड पोस्ट गंतव्य तक न पहुंचाने को डाक विभाग की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 रूपये हर्जाना 30 दिनों के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मंडी के रामनगर निवासी संजय कुमार पुत्र नरेश कुमार की शिकायत को उचित मानते हुए डाक विभाग को उक्त हर्जाना राशि अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने जिला एवं सत्र न्यायलय चंबा को स्पीड पोस्ट के माध्यम से तामिल कुनिंदे के पद के लिए आवेदन किया था। लेकिन डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट को जिला एवं सत्र न्यायलय चंबा तक पहुंचाने की बजाय इसे जिला एवं सत्र न्यायलय मंडी को डिलीवर कर दिया था। आवेदन से संबंधित स्पीड पोस्ट समय पर गंतव्य तक न पहुंच पाने के कारण उपभोक्ता को नुकसान उठाना पडा। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पोस्ट आफिस ने उपभोक्ता के स्पीड पोस्ट को गल्त पते पर डिलीवर कर दिया जो विभाग की लापरवाही है। गल्त पते पर डाक पहुंचाना विभाग की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। फोरम ने सुपरिटेंडेंट आफ पोस्ट आफिस बनाम मंजीत कौर और सीनीयर सुपरिटेंडेंट आफ पोस्ट आफिस बनाम पुष्पिंद्र सिंह के मामलों में उपभोक्ता राष्ट्रिय आयोग द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के तहत गल्त पते पर डाक पहुंचाने को विभाग की सेवाओं में कमी करार दिया। ऐसे में फोरम ने विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि 30 दिनों के भीतर अदा करने और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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