Wednesday 13 November 2013

डाक विभाग को पार्सल से छेडछाड करने पर हर्जाना


मंडी। पार्सल को सही हालत में गंतव्य तक न पहुंचाना डाक विभाग को उस समय महंगा साबित हुआ जब जिला उपभोक्ता फोरम ने विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में 42,470 रूपये की राशि 30 दिनों में अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा विभाग की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के डडौर (नेरचौक) निवासी मैसर्ज जी वी एंटरप्राइजेस के विकेश डोगरा की शिकायत को उचित मानते हुए मंडी के जवाहर नगर स्थित पोस्ट आफिस के वरिष्ठ अधीक्षक, नेरचौक के हैड पोस्ट मास्टर और केन्द्र सरकार को संयुक्त रूप से उक्त राशि का भुगतान 30 दिनों में करने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता राहुल ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता टीवीसी स्काई शॉप का कार्य डडौर में करते हैं और रजिस्र्टड पोस्ट के माध्यम से वस्तुएं वितरित करते हैं। उपभोक्ता ने मुमबई के थाना स्थित टीवीसी स्काई शॉप को एक पार्सल भेजा था। पार्सल से 42,470 रूपये की वस्तु भेजने के लिए उन्होने विभाग को 281 रूपये अदा किए थे। इसके कुछ दिन बाद उपभोक्ता को नेरचौक के हैड पोस्ट मास्टर ने फोन पर सूचित किया कि पार्सल प्राप्त करने वाले ने इसे लेने से इंकार किया है और उपभोक्ता अपना पार्सल वापिस ले सकता है। उपभोक्ता जब पार्सल लेने गया तो उन्हे पता चला कि पार्सल के साथ छेडछाड की गई है और भेजा गया बॉक्स खाली है। जिस पर उपभोक्ता ने पार्सल वापिस लेने से इंकार कर दिया और इस बारे में विभाग को सूचित किया। लेकिन विभाग की ओर से कोई कदम न उठाने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि पार्सल से छेडछाड की गई है जिससे जाहिर है कि विभाग ने लापरवाही से कार्य किया है। फोरम ने राष्ट्रिय आयोग की वरिष्ठ अधीक्षक बनाम मंजीत कौर सोठी के मामले में दी गई व्यवस्था के तहत यह माना कि पार्सल से छेडछाड करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करना सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने विभाग को पार्सल की मुल्य राशि 30 दिनों में अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर विभाग की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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