मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 11,38,646 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 6000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के रती गांव निवासी बालक राम पुत्र केशव राम की शिकायत को उचित मानते हुए न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता वर्ष 2006 से बतौर ए क्लास सरकारी ठेकेदार कार्यरत हैं। उन्हे जनौल से जरोल सडक मार्ग बनाने का काम मिला था। उपभोक्ता ने कंपनी से सभी रिस्कों के लिए एक पालिसी खरीदी थी। उपभोक्ता के अनुसार अगस्त 2011 में बारिश के मौसम में उनके प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ था। उपभोक्ता ने इस नुकसान की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन करवाया था। उपभोक्ता ने कंपनी को तमाम दस्तावेज मुहैया करके मुआवजा तय करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने मात्र 52,670 रूपये का मुआवजा तय किया था। जिस पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बीमा पॉलसी में बजरी को हटाने सहित सभी तरह के रिस्क कवर थे। जबकि कंपनी का कहना था कि बजरी हटाने का रिस्क पालिसी में कवर नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि लोक निर्माण विभाग करसोग के कार्यकारी अभियंता ने नुकसान के बारे में रिर्पोट बनाई थी। ऐसे में फोरम ने कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट को अधिमान न देते हुए कम मुआवजा तय करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के चलते हर्जाना और मुआवजा राशि भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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