Tuesday, 26 November 2013

बीमा कंपनी को एक लाख रूपये मुआवजा अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के झलवाण (जलपेहड) गांव निवासी राजेश कुमार पुत्र दुर्गा दास की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि अगर उपभोक्ता क्षतिग्रस्त वाहन को अपने पास नहीं रखना चाहता तो वह 20 दिनों के भीतर इसे कंपनी के सुपुर्द कर सकता है। वाहन सुपुर्द करने के बाद कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में एक लाख की बजाय 1,35,000 रूपये की अदायगी करनी होगी। अधिवक्ता भूपिन्द्र भरमौरिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी नैनो कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि में ही वाहन एक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने कंपनी को घटना के बारे में सूचित किया था और उन्हे इस संबंध में सभी दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजा तय करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने के कारण मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन के आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस बनाम प्रतिमा झा के मामले में व्यवस्था दी है कि मात्र वाहन के पंजीकृत न होने के आधार पर मुआवजा खारिज नहीं किया जा सकता। फोरम ने कहा कि कंपनी का मुआवजा खारिज करना न केवल गल्त है बल्कि अवैध भी है जो सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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