Sunday 14 September 2014

मनरेगा फंड घोटाले में हाईकोर्ट ने दिये कार्यवाही के आदेश


मंडी। सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चिऊणी में मनरेगा फंड के दुरूपयोग के मामले में प्रदेश उच्च न्यायलय ने लोकपाल को छह सप्ताह में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। न्यायलय ने लोकपाल को इस मामले में मनरेगा फंड के दुरूपयोग के दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की हिदायत भी दी है। इधर, न्यायलय के आदेश के बावजूद निश्चित अवधि में कोई कार्यवाही न होने पर अपीलकर्ता ने मनरेगा लोकपाल को अर्जी देकर उच्च न्यायलय के फैसले को लागू करने की अर्जी दी है। प्रदेश उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने भूप सिंह बनाम सरकार मामले में दायर दो अपीलों पर फैसला सुनाते हुए लोकपाल को उक्त आदेश दिये हैं। थुनाग तहसील के गांव चेत (चिऊणी) निवासी भूप सिंह पुत्र डोला राम ने उच्च न्यायलय में अपील दायर की थी कि लोकपाल के अवार्ड में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उच्च न्यायलय ने इन अपीलों का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किये हैं कि लोकपाल अवार्ड के दोषियों के खिलाफ छह माह में कानून संगत उचित कार्यवाही अमल में लाए। उच्च न्यायलय ने कहा है कि यह लोकपाल पर निर्भर है कि वह अवार्ड के दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है। अपीलकर्ता भूप सिंह ने बताया कि उन्होने ग्राम पंचायत चिऊणी के प्रधान के खिलाफ मनरेगा फंड का खेतों में भूमि सुधार के बजाय घर की सुरक्षा दीवार में व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने की शिकायत मनरेगा लोकपाल के पास की थी। मनरेगा के लोकपाल ने पंचायत प्रधान को राशि का दुरूपयोग करने का दोषी होने का अवार्ड पास किया था। लोकपाल ने बीडीओ को एक माह के भीतर दुरूपयोग किये गए फंड को प्रधान से रिकवरी करने के निर्देश दिये थे। लेकिन लोकपाल के अवार्ड को लागू न कर पाने के कारण अपीलकर्ता ने उच्च न्यायलय में अपील दायर की थी। उन्होने बताया कि उच्च न्यायलय के फैसले में अवार्ड को लागू करने की छह माह की अवधि भी अब पूरी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद लोकपाल प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले को लागू नहीं कर पाया है। ऐसे में भूप सिंह ने लोकपाल मनरेगा को लिखित अर्जी देकर प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले को लागू करने का आग्रह किया है।

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