Thursday 4 September 2014

चरस तस्कर को दस साल का कारावास


मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) डी आर ठाकुर की विशेष अदालत (तीन) ने उतर प्रदेश के जिला मथुरा की तहसील छाता के हुलवाणा गांव निवासी राजेन्द्र पुत्र खेमी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गुप्तचर शाखा (सीआईडी) के निरिक्षक दुलो राम की अगुवाई में पुलिस दल राष्ट्रिय राजमार्ग-21 पर हणोगी मंदिर के नजदीक तैनात था। इसी दौरान कुल्लु से मंडी की ओर आ रही एक सैंट्रो कार को तलाशी के लिए रोका गया। कार की चैकिंग करने पर डिकी से एक चादर में लपेटी हुई 10 किलोग्राम 25 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है ऐसे में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि ऐसे अपराधों से समाज पर बुरा प्रभाव पड रहा है। जिसके चलते आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी से बरामदशुदा चरस व्यवसायिक मात्रा में होने के कारण उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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