Wednesday 24 September 2014

मारपीट के पांच आरोपियों को दो-दो साल का कारावास


मंडी। मारपीट के पांच आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उन्हे दो-दो साल के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपियों को तीन-तीन हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के बगला (नागचला) निवासी मोहन लाल, बलदेव, गोविन्द राम, भगत राम और छुनकी देवी के खिलाफ भादंस की धारा 325, 506, 504, 147 और 323 के तहत गंभीर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने, गालीगलौच करने, इकट्ठा होकर मारपीट करने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: दो साल, एक साल, छह-छह और तीन महिने की साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपियों को तीन-2 हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 सितंबर 2010 को सुबह करीब साढे नौ बजे रत्ती स्थित सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के चिकित्सक ने बल्ह थाना को सूचित किया कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में लाया गया है। जिस पर बल्ह थाना पुलिस का दल केन्द्र पहुंचा। जहां पर शिकायतकर्ता हेमराज ने अपना ब्यान दर्ज करवाया कि उक्त आरोपियों ने ताकत का प्रयोग करके उनसे तथा उनके परिवार के सदस्यों से हिंसा की है। जिससे वह, अमरा देवी और सत्या देवी घायल हुई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने उन्हें उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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