Wednesday 3 September 2014

दस बंदियों को पैरा लीगल वालंटियर का प्रशिक्षण दिया


मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत उपजेल मंडी के 10 बंदियों को पैरा लीगल वालंटियर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। जेल में रह रहे इन बंदियों को संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के उदेश्य से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित जेल के इन पैरा लीगल वालंटियर के प्रशिक्षण में जिला सचिव अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा, उपजेल मंडी के सहायक अधीक्षक और अधिवक्ता समीर कश्यप बतौर रिर्सोस पर्सन के रूप में मौजूद रहे। प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा और इसकी संरचना, लोक अदालत, एडीआर सिस्टम, मुफत कानूनी सेवा, विधिक साक्षरता, माईक्रो और मनरेगा कैंपों के बारे में बंदियों को जानकारी दी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा ने जेल बंदियों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों और कर्तव्य, एफआईआर, अरेस्ट और बेल, पैरोल, समझौते योगय आपराधिक मामले, प्ली बारगेनिंग, लीगल एड, विचाराधीन बंदी और सजायाफता बंदियों के बारे में प्रशिक्षित किया। उप जेल मंडी के सहायक अधीक्षक ने जेल मैनुअल और जेल से संबंधित अन्य नियमों और रेगुलेशनों के बारे में जेल के पैरा लीगल वालंटियरों को जानकारी दी। अधिवक्ता समीर कश्यप ने जेल बंदियों को विधिक केयर एंड स्र्पोट सेंटर और इसके महत्व व प्रासांगिकता के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि प्राधिकरण के निर्देशों पर सभी पंचायतों और विभिन्न टारगेट समुहों में यह सेंटर चलाए जा रहे हैं। जिसमें एक रिटेनर लॉयर और दो पैरा लीगल वालंटियरों की नियुक्ती की जा रही है। उन्होने पैरा लीगल वालंटियर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह वालंटियर लोगों और न्यायिक संस्थाओं के बीच एक पुल का काम करेंगे। जेल में पैरा लीगल वालंटियरों के प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि इसका उदेश्य जेल बंदियों में संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों विधिक जागरूकता फैलाने के उदेश्य से किया गया है। यह वालंटियर जेल बंदियों को अपने केसों को लडने के लिए विधिक व अन्य सहायता करेंगे तथा उनकी मुश्किलों को भी दूर करेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए राज्य विधिक प्राधिकरण की ओर से उपजेल मंडी के 10 चयनित बंदियों को पैरा लीगल वालंटियर का यह प्रशिक्षण दिया गया।

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