Sunday 28 September 2014

दलित छात्रों से भेदभाव मामले में एफआईआर


मंडी। द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नवलाय में प्राथमिक पाठशाला नेरी चाहल के बच्चों को मिड डे मिल वितरित करने में भेदभाव बरतने के मामले में अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अदालत ने पधर थाना प्रभारी को अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज करके मामले की तहकीकात करने के आदेश पारित किये हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने पाठशाला के एसएमसी प्रधान ज्ञान चंद की अर्जी को स्वीकारते हुए उक्त आदेश दिये हैं। शिकायतकर्ता ज्ञान चंद का अर्जी में कहना है कि सरकार की ओर से हर स्कूल में मिड डे मील की योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत स्कूल के बच्चों को मिड डे मील वितरित किया जाता है। शिकायतकर्ता के अनुसार बच्चों को मिड डे मील के वितरण के समय उक्त स्कूल के मुखयाध्यापक और अन्य स्टाफ द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंध रखने वाले बच्चों को अलग से भोजन वितरित किया जा रहा है। यह कार्यप्रणाली बच्चों में अस्पृश्यता को फैला रही है। हालांकि इस मामले को उपायुक्त मंडी और जिला पुलिस अधीक्षक के ध्यान में भी लाया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही करने से इंकार कर दिया है। जिसके चलते एसएमसी प्रधान ने अदालत में आपराधिक प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत अर्जी दायर की है। अदालत ने अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि पाठशाला के मुखयध्यापक ने संज्ञान लेने योगय अपराध किया है। जिसके चलते अदालत ने अर्जी को स्वीकारते हुए पधर पुलिस थाना के प्रभारी को मुखयध्यापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की कानूनसंगत तहकीकात करने के निर्देश जारी किये हैं। इधर, भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान संस्था के राष्ट्रिय अध्यक्ष सुखदेव प्रेमी और प्रदेश अध्यक्ष बालक राम ने न्यायलय के आदेश पर खुशी जाहिर की है। उन्होने कहा कि जाति पाति, लैंगिक असमानता और विकलांग बच्चों के साथ भेदभाव की जडें अभी तक समाज को बुरी तरह से जकडे हुए है। उन्होने समतामूलक समाज की दिशा में भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान की ओर से चलाए जा रहे अभियान के लिए आम जनता से सहयोग का आहवान किया है। इधर, जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि पधर थाना पुलिस ने मुख्याध्यापक के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ सिविल राईट एक्ट की धारा 7 (सी) के तहत मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उन्होने बताया कि इस मामले की तहकीकात का जिम्मा एएसआई अशोक कुमार को सौंपा गया है। 

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