पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान अदालत मे समक्ष कलमबंद करवाकर आरोपियों पर अभियोग साबित किया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने उन्हे चरस सहित पकडे जाने का दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराधों के समाज पर पडने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपियों का पहला अपराध होने, उनकी युवावस्था होने और बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक न होने के कारण अदालत ने उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
Wednesday 18 January 2012
चरस सहित पकडे जाने के दो आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा
पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान अदालत मे समक्ष कलमबंद करवाकर आरोपियों पर अभियोग साबित किया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने उन्हे चरस सहित पकडे जाने का दोषी करार दिया। सजा की अवधी पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के अपराधों के समाज पर पडने वाले प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोपियों का पहला अपराध होने, उनकी युवावस्था होने और बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक न होने के कारण अदालत ने उन्हे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।
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