Tuesday, 24 January 2012

आई पी एच विभाग को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सिंचाई एवं जन स्वासथय विभाग को कर्मी के उतराधिकारियों के पक्ष में दो लाख रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में विभाग को पांच हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में छातर (ब्रांग) निवासी कुंता देवी की शिकायत को उचित मानते हुए आईपीएच विभाग के सचिव और सरकाघाट डिविजन के कार्यकारी अभियंता को यह मुआवजा राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता ए एस जसवाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता के पति झाबिया राम धर्मपूर उपमंडल के मंडप अनुभाग में बतौर हैल्पर वाटर गार्ड के रूप में तैनात था। साल 2009 के जुलाई महीने में झाबिया राम अपने कार्यस्थल को गया था। लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। झाबिया राम पानी के टेंक के पास अचेत अवस्था में मिला था। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन बाद में उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त कर्मी विभाग की जनरल पर्सनल एकसीडेंट बीमा स्कीम के तहत बीमाकृत था। उपभोक्ता ने झाबिया राम की पत्नी होने के नाते विभाग को तमाम दस्तावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा अदा न करने पर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विभाग ने तत्काल प्रभाव से किए जाने कार्य को लटकाए रखा। फोरम ने मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। वहीं पर विभाग की कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले उक्त हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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