Sunday 1 January 2012

प्रोविडेंट फंड ब्याज सहित लौटाने और हर्जाना अदा करने के आदेश

 मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने प्रोविडेंट फंड कमीश्नर को उपभोक्ता का प्रोविडेंट फंड ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा कमीश्नर की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने को कहा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा व लाल सिंह ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में जदरौण(बायला) निवासी प्रेम चंद पुत्र रोशन लाल की शिकायत को उचित मानते हुए एस डी ए कंपलैक्स शिमला स्थित रिजनल एम्पलाईज प्रोविडेंट फंड कमीश्नर को उपभोक्ता के प्रोविडेंट की 4613 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित लौटाने के आदेश दिए। अधिवक्ता देविन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता जिला सोलन के परवाणु में एपेकस मैनेजमैंट एंड कंसलटेंट में तैनात था। जिसके कारण उनका ईपीएफ एकाउंट था। उपभोक्ता के नौकरी छोड देने पर उन्होने अपने प्रोविडेंट फंड के लिए आवेदन किया था। जिस पर उन्हे कमीश्नर कार्यालय से पत्र लिखकर बताया गया कि उनकी राशी एसबीआई शिमला में जमा हो गई है। जब उन्होने बैंक में पता किया तो यह राशी उनके खाते में नहीं आई थी। उपभोक्ता के कार्यालय में संपर्क करने पर उन्हे एक अन्य चैक जारी किया गया। लेकिन इस बार भी उनके खाते में 4613 रूपये कम ही आ पाए। ऐसे में उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए प्रोविडेंट फंड की बकाया राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कमिश्नर कार्यालय की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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