मंडी। नकली शराब बेचने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय 30 दिनों में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में शराब की बोतल की कीमत 270 रूपये अदा करनेे के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के कशौण (पदवाहण) निवासी राम चन्द्र पुत्र गोलू राम की शिकायत को उचित मानते हुए शराब विक्रेता जोगिन्द्रनगर तहसील के बीड रोड में स्थित मैसर्ज मल्होत्रा वाईन शाप को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता बिमल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 9 दिसंबर 2010 को रॉयल स्टैग व्हीस्की की एक बोतल विक्रेता से खरीदी थी। लेकिन घर आकर जब उपभोक्ता ने अपने दोस्तों के सामने बोतल के ढक्कन को खोला तो इसमें अवांछित तत्व पाये गए। ऐसे में उपभोक्ता ने अगले दिन विक्रता को इस बारे में सूचित किया। लेकिन विक्रेता ने बोतल को वापिस लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नकली शराब बेचने सेहत के लिए हानिकारक है। जबकि बाजार में ऐसी वस्तुओं की भरमार है और इन जोखिमों का निरिक्षण करने की जरूरत है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस तरह के गैरकानूनी हथकंडे अपनाते हैं। अगर उपभोक्ता ने नकली शराब का सेवन कर लिया होता तो इससे उन्हे नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में फोरम ने नकली शराब बेचने का आरोप साबित होने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना, तीन हजार रूपये शिकायत व्यय और बोतल की कीमत 270 रूपये की अदायगी 30 दिनों के भीतर करने का फैसला सुनाया।
Thursday, 20 September 2012
नकली शराब बेचने पर 10 हजार हर्जाना अदा करने के आदेश
मंडी। नकली शराब बेचने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना और तीन हजार रूपये शिकायत व्यय 30 दिनों में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में शराब की बोतल की कीमत 270 रूपये अदा करनेे के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के कशौण (पदवाहण) निवासी राम चन्द्र पुत्र गोलू राम की शिकायत को उचित मानते हुए शराब विक्रेता जोगिन्द्रनगर तहसील के बीड रोड में स्थित मैसर्ज मल्होत्रा वाईन शाप को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता बिमल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 9 दिसंबर 2010 को रॉयल स्टैग व्हीस्की की एक बोतल विक्रेता से खरीदी थी। लेकिन घर आकर जब उपभोक्ता ने अपने दोस्तों के सामने बोतल के ढक्कन को खोला तो इसमें अवांछित तत्व पाये गए। ऐसे में उपभोक्ता ने अगले दिन विक्रता को इस बारे में सूचित किया। लेकिन विक्रेता ने बोतल को वापिस लेने से इंकार कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि नकली शराब बेचने सेहत के लिए हानिकारक है। जबकि बाजार में ऐसी वस्तुओं की भरमार है और इन जोखिमों का निरिक्षण करने की जरूरत है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस तरह के गैरकानूनी हथकंडे अपनाते हैं। अगर उपभोक्ता ने नकली शराब का सेवन कर लिया होता तो इससे उन्हे नुकसान पहुंच सकता था। ऐसे में फोरम ने नकली शराब बेचने का आरोप साबित होने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना, तीन हजार रूपये शिकायत व्यय और बोतल की कीमत 270 रूपये की अदायगी 30 दिनों के भीतर करने का फैसला सुनाया।
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