Sunday, 30 September 2012

बीमा प्रिमियम लौटाने में देरी पर रिलायंस इंश्योरेंस को हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। उपभोक्ता की बीमा पालिसी का प्रिमियम देरी से लौटाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 2000 रूपये हर्जाना राशि और 1500 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। उपभोक्ता के पक्ष में इस राशि की अदायगी कंपनी को 30 भीतर करनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के बडाग्रांव (द्रंग) निवासी मोहिन्द्र सिंह पुत्र खेम चंद की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस लाईफ इंश्योरेंस कंपनी की मंडी शाखा, इंडिया इंफोलाईन इंश्योरेंस ब्रोकरस लिमिटेड और रिलायंस महाराष्ट्र के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता आर सी चौहान के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने रिलायंस इंश्योरेंस के एजेंट इंडिया इंफोलाईन से कंपनी की पालिसी 13 साल के लिए खरीदी थी। उपभोक्ता के प्रिमियम राशि अदा करने पर उन्हे पालिसी के दस्तावेज मुहैया करवाए गए तो उन्हे पता चला कि इन दस्तावेजों के साथ वह प्रोपोजल फार्म नहीं था जिसे उन्होने भरा हुआ था। इसके अलावा पालिसी की अवधि 13 साल से घटा कर 7 साल कर दी थी। जिसके कारण उपभोक्ता ने पालिसी कैंसिल करने की अर्जी दी थी। कंपनी ने उपभोक्ता का आश्वस्त किया था कि उनकी प्रिमियम राशि समय पर लौटा दी जाएगी। लेकिन राशि न लौटाने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी की ओर से कार्यवाही में भाग ने लेने के कारण फोरम ने एकतरफा सुनवाई अमल में लाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी को प्रिमियम राशि समय पर लौटानी चाहिए थी। लेकिन इसे सात महिनों के बाद लौटाया गया। प्रिमियम लौटाने में देरी कंपनी की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने कंपनी में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय 30 दिनों के अंदर अदा करने का फैसला सुनाया।

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