मंडी। खराब पंप बेचने को निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिन में नया पंप देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में पंप की कीमत 18907 रूपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी। वहीं पर निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत भी अदा करने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग तहसील के कलाशन(मरोठी) गांव निवासी रजनी रावत पत्नी वी एस रावत की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता करनाल(हरियाणा) स्थित ओसवाल पंपस, मनीमाजरा(चंडीगढ) स्थित अराईज मार्केटिंग और मेन बाजार करसोग स्थित विक्रेता मैसर्ज देव राज एंड सन को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 5 हार्स पावर का एक सबमरसीबल पंप खरीदा था। लेकिन पंप में खराबी आने के कारण इसे ठीक करवाने के लिए विक्रेता के पास ले जाया गया। जिस पर निर्माता की ओर से भेजे गए मैकेनिक ने पंप की जांच की जिस पर पंप को बदल कर उपभोक्ता को नया पंप दे दिया गया। लेकिन उपभोक्ता को उस समय फिर से परेशानी का सामना करना पडा जब इस बदले हुए पंप ने भी काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता ने कई बार निर्माता और विक्रेता को पंप बदलने के बारे में बताया। लेकिन पंप ठीक न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि वारंटी अवधी में खराब हुए पंप को नहीं बदलना निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों के भीतर नया पंप देने या ऐसा न होने पर पंप की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये।
Monday, 17 September 2012
विक्रेता और निर्माता को खराब पंप 30 दिनों में बदलने के आदेश
मंडी। खराब पंप बेचने को निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिन में नया पंप देने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में पंप की कीमत 18907 रूपये की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी। वहीं पर निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत भी अदा करने का आदेश दिया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग तहसील के कलाशन(मरोठी) गांव निवासी रजनी रावत पत्नी वी एस रावत की शिकायत को उचित मानते हुए निर्माता करनाल(हरियाणा) स्थित ओसवाल पंपस, मनीमाजरा(चंडीगढ) स्थित अराईज मार्केटिंग और मेन बाजार करसोग स्थित विक्रेता मैसर्ज देव राज एंड सन को उक्त आदेश जारी किए। अधिवक्ता आकाश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 5 हार्स पावर का एक सबमरसीबल पंप खरीदा था। लेकिन पंप में खराबी आने के कारण इसे ठीक करवाने के लिए विक्रेता के पास ले जाया गया। जिस पर निर्माता की ओर से भेजे गए मैकेनिक ने पंप की जांच की जिस पर पंप को बदल कर उपभोक्ता को नया पंप दे दिया गया। लेकिन उपभोक्ता को उस समय फिर से परेशानी का सामना करना पडा जब इस बदले हुए पंप ने भी काम करना बंद कर दिया। उपभोक्ता ने कई बार निर्माता और विक्रेता को पंप बदलने के बारे में बताया। लेकिन पंप ठीक न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि वारंटी अवधी में खराब हुए पंप को नहीं बदलना निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में 30 दिनों के भीतर नया पंप देने या ऐसा न होने पर पंप की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये।
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