Sunday 9 September 2012

बाईक निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10,000 हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोटरसाईकिल निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये और 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के मोटर साईकिल के सैल्फ स्टार्टर को बिना कीमत वसूले तीन दिन में बदलने के आदेश दिए। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जेल रोड मंडी निवासी जितेन्द्र कुमार पुत्र रवि कांत की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता गुटकर स्थित शिवम आटोमोबाईल और निर्माता हरियाणा के पंचकुला में स्थित रॉयल इनफील्ड को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता प्रशांत शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी की मोटरसाईकिल विक्रेता से एक लाख सात हजार रूपये में खरीदी थी। लेकिन मोटरसाईकिल खरीदने के बाद से ही इसके सैल्फ सटार्टर ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया। जिस पर उपभोक्ता ने इस बारे में विक्रेता को संपर्क किया। विक्रेता ने मोटरसाईकिल की बैटरी को चार्ज करके इसे वापिस लौटा दिया। लेकिन स्टार्टर की समस्या ठीक नहीं हो सकी। ऐसे में उपभोक्ता मोटरसाईकिल को फिर से विक्रेता के पास ले गया। इस बार खराबी का कारण मैगनेटो का काम नहीं करना बताया गया। जिस पर मोटरसाईकिल का मैगनेटो बदल दिया गया लेकिन खराबी दूर नहीं हो सकी। ऐसे में उपभोक्ता ने निर्माण संबंधी खराबी होने के कारण सेवाओं की कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को विक्रेता और निर्माता की ओर से अच्छी तरह सेवा मुहैया नहीं की गई। जिसके कारण उपभोक्ता को कमी तरह की हानियों को सहन करना पडा। ऐसे में फोरम ने निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने के अलावा मोटरसाईकिल का सैल्फ सटार्टर तीन दिन में बदल कर इसे चलाने योगय बनाने का फैसला सुनाया।

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