मंडी। हिमाचल परिवहन निगम को यात्री से तीन रूपये ज्यादा वसुलना उस समय महंगा पड गया जब जिला उपभोक्ता फोरम ने निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा निगम को अधिक वसूले गए तीन रूपये 15 दिनों के भीतर लौटाने के भी आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायलय मंडी में कार्यरत अधिवक्ता सरकाघाट तहसील के खेडी (कमलाह) निवासी भूपिन्द्र सिंह भरमौरिया की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निगम के बरछवाड (सरकाघाट) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता भूपिन्द्र सिंह भरमौरिया मंडी न्यायलय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। अधिवक्ता परिवहन निगम की बस चंबनौण से धर्मपुर (बाया बनवार) बस पर चढे। निगम के परिचालक ने उपभोक्ता से इस यात्रा के लिए 22 रूपये किराया वसूला। उपभोक्ता के अनुसार चंबनौण से धर्मपुर की दूरी 16 किमी की है और प्रदेश की अधिसूचना के मुताबिक प्रतिकिमी का किराया 1.11 रूपये है। इस अधिसूचना के मुताबिक धर्मपुर तक की दूरी का किराया 19 रूपये बनता था। जबकि यात्रियों से तीन रूपये अतिरिक्त वसूले जा रहे थे। इस बारे में परिचालक को कई बार सूचित करके ठीक किराया वसुलने के लिए कहा गया था। लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित हुआ है कि अधिसूचना का उल्लंघन करके ज्यादा किराया वसुला गया है जो निगम की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने निगम को अधिक वसुली राशि वापिस लौटाने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
Thursday, 6 September 2012
परिवहन निगम को तीन रूपये के बदले उपभोक्ता के पक्ष में तीन हजार रूपये अदा करने के आदेश
मंडी। हिमाचल परिवहन निगम को यात्री से तीन रूपये ज्यादा वसुलना उस समय महंगा पड गया जब जिला उपभोक्ता फोरम ने निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और एक हजार रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा निगम को अधिक वसूले गए तीन रूपये 15 दिनों के भीतर लौटाने के भी आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायलय मंडी में कार्यरत अधिवक्ता सरकाघाट तहसील के खेडी (कमलाह) निवासी भूपिन्द्र सिंह भरमौरिया की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक और निगम के बरछवाड (सरकाघाट) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता भूपिन्द्र सिंह भरमौरिया मंडी न्यायलय में बतौर अधिवक्ता कार्यरत हैं। अधिवक्ता परिवहन निगम की बस चंबनौण से धर्मपुर (बाया बनवार) बस पर चढे। निगम के परिचालक ने उपभोक्ता से इस यात्रा के लिए 22 रूपये किराया वसूला। उपभोक्ता के अनुसार चंबनौण से धर्मपुर की दूरी 16 किमी की है और प्रदेश की अधिसूचना के मुताबिक प्रतिकिमी का किराया 1.11 रूपये है। इस अधिसूचना के मुताबिक धर्मपुर तक की दूरी का किराया 19 रूपये बनता था। जबकि यात्रियों से तीन रूपये अतिरिक्त वसूले जा रहे थे। इस बारे में परिचालक को कई बार सूचित करके ठीक किराया वसुलने के लिए कहा गया था। लेकिन कोई कार्यवाही न होने के कारण उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित हुआ है कि अधिसूचना का उल्लंघन करके ज्यादा किराया वसुला गया है जो निगम की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने निगम को अधिक वसुली राशि वापिस लौटाने के अलावा सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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