मंडी। नये मॉडल की राशि वसूल करके पुराने मॉडल का वाहन मुहैया करने पर एक उपभोक्ता ने वाहन विक्रेता और निर्माता की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज की है। जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाहन विक्रेता और निर्माता को नोटिस जारी करके फोरम में तलब किया। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर के बीबीएमबी कलौनी में राज्य विद्युत बोर्ड के पी एंड टी डिविजन कार्यालय में कार्यरत तारा चंद शर्मा पुत्र शंकर दास टाटा इंडिगो कार खरीदने के लिए वाहन विक्रेता के शो रूम में गए। वाहन की डिलीवरी देते समय उपभोक्ता को वाहन की केवल इंश्योरेंस और गेट पास ही जारी किया गया। जिसमें वाहन का मॉडल 2012 बताया गया था। उपभोक्ता को कहा गया कि वाहन के अन्य दस्तावेज उन्हे जल्दी ही मुहैया करवा दिए जाएंगे। करीब एक सप्ताह बाद जब उपभोक्ता को वाहन के अन्य दस्तावेज सौंपे गए तो वह उस समय हैरान रह गए जब उन्हे यह पता चला कि कार का मॉडल सेल सर्टिफिकेट में फरवरी 2011 बनाया गया। हालांकि उपभोक्ता ने नये मॉडल की कार के लिए राशि अदा की थी। उपभोक्ता ने इस बारे में जब विक्रेता को संपर्क किया और पुराने मॉडल की कार बेचने के बारे में बताया और कार बदल कर नये मॉडल की कार देने की मांग की। लेकिन नयी कार सौंपने के लिए आनाकानी की गई। उपभोक्ता के मुताबिक 2011 की कार के मॉडल की कीमत 2012 के मॉडल की कीमत से 70,000 रूपये कम थी। लेकिन उपभोक्ता से अधिक राशि वसूल कर ली गई। नये मॉडल की कार की कीमत के बदले पुराने मॉडल की कार सौंपने को सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता ने अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्माता और विक्रेता को नोटिस जारी करके तलब किया है।
Thursday, 6 September 2012
वाहन निर्माता और विक्रेता फोरम में तलब
मंडी। नये मॉडल की राशि वसूल करके पुराने मॉडल का वाहन मुहैया करने पर एक उपभोक्ता ने वाहन विक्रेता और निर्माता की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज की है। जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वाहन विक्रेता और निर्माता को नोटिस जारी करके फोरम में तलब किया। जानकारी के अनुसार सुंदरनगर के बीबीएमबी कलौनी में राज्य विद्युत बोर्ड के पी एंड टी डिविजन कार्यालय में कार्यरत तारा चंद शर्मा पुत्र शंकर दास टाटा इंडिगो कार खरीदने के लिए वाहन विक्रेता के शो रूम में गए। वाहन की डिलीवरी देते समय उपभोक्ता को वाहन की केवल इंश्योरेंस और गेट पास ही जारी किया गया। जिसमें वाहन का मॉडल 2012 बताया गया था। उपभोक्ता को कहा गया कि वाहन के अन्य दस्तावेज उन्हे जल्दी ही मुहैया करवा दिए जाएंगे। करीब एक सप्ताह बाद जब उपभोक्ता को वाहन के अन्य दस्तावेज सौंपे गए तो वह उस समय हैरान रह गए जब उन्हे यह पता चला कि कार का मॉडल सेल सर्टिफिकेट में फरवरी 2011 बनाया गया। हालांकि उपभोक्ता ने नये मॉडल की कार के लिए राशि अदा की थी। उपभोक्ता ने इस बारे में जब विक्रेता को संपर्क किया और पुराने मॉडल की कार बेचने के बारे में बताया और कार बदल कर नये मॉडल की कार देने की मांग की। लेकिन नयी कार सौंपने के लिए आनाकानी की गई। उपभोक्ता के मुताबिक 2011 की कार के मॉडल की कीमत 2012 के मॉडल की कीमत से 70,000 रूपये कम थी। लेकिन उपभोक्ता से अधिक राशि वसूल कर ली गई। नये मॉडल की कार की कीमत के बदले पुराने मॉडल की कार सौंपने को सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता ने अधिवक्ता महेश चंद्र शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्माता और विक्रेता को नोटिस जारी करके तलब किया है।
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