Sunday 2 September 2012

रिवालसर के नैणा माता में विधिक शिविर आयोजित


मंडी जिला के सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के नैणादेवी तथा गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत थाची में विधिक शिविरों का आयोजन किया गया । सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत लोअर रिवालस के नैणीदेवी में आयेाजित विधिकि साक्षरता शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी वीरेन्द्र सिंह ने की । इस अवसर पर उपस्थिति लोगों को सम्बाेिधत करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब व असहाय व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है । उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक जिसकी समस्त स्त्रोंतो से आय प्रति वर्ष एक लाख रूपये हो, वह नि:शुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकता है । उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आय की कोई सीमा नही हैं । उन्होंने कहा कि निशुल्क कानूनी सहायता के लिए एक सादे कागज पर उपमण्डल, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है जिसमें प्रार्थी को अपने साथ हुए अन्याय का संक्षिप्त विवरण,नाम, आय की सीमा इत्यादि का हवाला देना होता है । उन्होनें लोगों से आहवान किया कि वह छोटे-मोटे झगडे पंचायत स्तर पर ही निपटाने का प्रयास करें । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डा$ बलदेव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि वह अपने साथ हुए अन्याय का शिकार न हो सके । उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इस बारे लोगों को जागरूक करने पर बल दिया । उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वह अपने भूमि संबंधी विवादों को तकसीम करवा निपटाएं । इस अवसर पर मुख्य न्याययिक दंडाधिकारी मदन कुमार ने भी लोगों को विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में जागरूक किया । शिविर में अधिवक्ता एवं सचिव बार एसोसियेशन लोकेन्द्र कुटलेहरिया ने गिरफतार किए गए व्यक्ति के अधिकारों, अधिवक्ता लाल सिंह देश बंधू ने उपभोक्ता संरक्षण मामले, अधिवक्ता पूनम ने हिन्दू विवाह अधिनियम, समीर कश्यप ने सूचना का अधिकार अधिनियम तथा गायत्री देवी ने गुजारा भत्ता अधिनियम के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी प्रदान की । फास्टटैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आरके शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद थे। स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान तेज सिंह ठाकुर ने शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद किया । इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर भी मौजूद थे । गोहर उपमण्डल की ग्रंाम पंचायत थाची में आज विधिक सेवा समिति गोहर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं विधिक सेवा समिति गोहर के अध्यक्ष मोहित वंसल ने की । अपने सम्बोन्धन में उन्होंन कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उदेश्य आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को न्याय प्रदान करना है । उन्होंने कहा कि गरीब व असहाय व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा न्यायलय पहुंचने में असमर्थ रहता है तथा अन्याय का शिकार होता है । ऐसे लोगों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है । उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे विधिक सेवा समिति द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही कानूनी सहायता का लाभ उठाएं । अधिवक्ता एनके शर्मा ने इस अवसर पर महिलाओं के अधिकार तथा उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम, अधिवक्ता पंकज बस्ती ने पंचायती राज एक्ट तथा पंचायत इंसपैक्टर खैंम सिंह ठाकुर ने मनरेगा एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी ।

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