Thursday 27 September 2012

मोबाईल 30 दिन में ठीक करने और दो हजार रूपये हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल फोन विक्रेता और सर्विस सेंटर की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता का मोबाईल सेट भी 30 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने करसोग तहसील के चुराग गांव निवासी समृति शर्मा पत्नी अरूण कौशल की शिकायत को उचित मानते हुए सुंदरनगर की भगवान दास मार्केट में स्थित शुभम कमयुनिकेशन और नेरचौक स्थित सैमसंग मोबाईल फोन के अधिकृत सर्विस सेंटर रिया कमयुनिकेशन को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता अभिषेक पाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 22 जनवरी 2011 को विक्रेता से सैमसंग कंपनी का मोबाईल खरीदा था। लेकिन मोबाईल खरीदने के बाद सेट में खराबी आ गयी। उपभोक्ता ने विक्रेता के ध्यान में यह खराबी लाई। जिस पर विक्रेता ने यह सेट ठीक करने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर को भेज दिया। उपभोक्ता को आश्वासन दिया गया था कि मोबाईल को ठीक कर लिया जाएगा। उपभोक्ता से मोबाईल ठीक करने के लिए 2000 रूपये वसूल किये गये। लेकिन फोन की खराबी दूर नहीं हो सकी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और सर्विस सेंटर ने उपभोक्ता को ठीक प्रकार से सेवाएं मुहैया नहीं करवाई। इसके अलावा जब मोबाईल में खराबी के लिये उपभोक्ता की लापरवाही साबित नहीं होनेे पर वारंटी अवधी के दौरान मुफत सेवाएं मुहैया करवानी चाहिए थी। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के मोबाईल फोन को 30 दिनों में ठीक करने के अलावा विक्रेता और सेंटर की सेवाओं में कमी के कारण हुई परेशानी के चलते उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

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