मंडी। उपभोक्ता के पक्ष में मृत गाय का मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 10,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के मराड (बग्गी) निवासी मीरा देवी पत्नी साधु राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी बोवाईन टी एक्स गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही उपभोक्ता की गाय की मौत हो गई। जिस पर उपभोक्ता ने गाय को पोस्टमार्टम करवा कर इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी थी। उपभोक्ता ने इस बारे में तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि गाय के कान में टैग लगा हुआ नहीं पाया गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि गाय के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक ने गाय की पहचान को साबित किया है। इसके अलावा कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट में भी इस बात को कोई जिक्र नहीं किया गया है कि गाय के कान से टैग नहीं लगा हुआ था। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के तर्कों को अस्वीकारते हुए मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।
Sunday, 9 September 2012
उपभोक्ता की मृत गाय का मुआवजा अदा करने के आदेश
मंडी। उपभोक्ता के पक्ष में मृत गाय का मुआवजा अदा न करने को सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 10,000 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2500 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के मराड (बग्गी) निवासी मीरा देवी पत्नी साधु राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी बोवाईन टी एक्स गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही उपभोक्ता की गाय की मौत हो गई। जिस पर उपभोक्ता ने गाय को पोस्टमार्टम करवा कर इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी थी। उपभोक्ता ने इस बारे में तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि गाय के कान में टैग लगा हुआ नहीं पाया गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि गाय के पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सक ने गाय की पहचान को साबित किया है। इसके अलावा कंपनी के सर्वेयर की रिर्पोट में भी इस बात को कोई जिक्र नहीं किया गया है कि गाय के कान से टैग नहीं लगा हुआ था। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी के तर्कों को अस्वीकारते हुए मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया। जिसके चलते फोरम ने कंपनी को उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।
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