मंडी। पुलिस हिरासत में मारपीट की घटना से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पुलिस के एक एएसआई और कांस्टेबल को तलब किया है। इन दोनों पुलिस कर्मियों को 5 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने दरबयास गांव निवासी सोहन सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस हिरासत में मारपीट के एक मामले में रिवालसर चौकी के एएसआई लच्छी राम और कांस्टेबल विजय कुमार को सममन जारी करते हुए अदालत में तलब किया है। अधिवक्ता जानकी दास डोगरा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार सोहन सिंह और उसके भाई हेम राज ने संपति के विवाद को लेकर रिवालसर पुलिस चौकी में एक दूसरे पर शिकायतें दर्ज करवाई थी। विगत 27 मार्च 2011 को उक्त एएसआई और कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता सोहन सिंह को दरबयास गांव में बुलाया और उसके भाई हेम राज द्वारा लाई गई एक कार में धक्का देकर रिवालसर पुलिस चौकी में ले आए और उसे लॉक अप में बंद करके उससे मारपीट की थी। इस मारपीट से सोहन सिंह के आंखों, टांगों और पैर पर चोटें आई थी और उपचार के लिए भी चार सौ रूपये उससे मांगे गए। उपचार की राशि उधार लेने के बाद उन्हे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रती में मेडिकल परीक्षण करवा कर पुलिस चौकी में वापिस लाया गया। घर न पहुंचने पर जब परिवार के सदस्य पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हे बताया गया कि उन्हे अगले दिन अदालत में पेश किया जाएगा। अगले दिन सोहन सिंह को उपमंडलाधिकारी के न्यायलय में पेश किया गया, जहां उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। सोहन सिंह को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। शिकायतकर्ता ने हिरासत में हुई मारपीट के बारे में रिश्तेदारों और अधिवक्ता को बताया। जिस पर शिकायतकर्ता का मेडिकल चेकअप क्षेत्रीय अस्पताल में करवाया गया। जिसमें शिकायतकर्ता के शरीर पर कई चोटें पाई गई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अदालत में उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दायर की थी। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा कि तीन गवाहों के ब्यान तथा अन्य सबूतों से कर्मियों पर भादंसं की धारा 166,341,323,504 और 506 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध साबित होता है ऐसे में अदालत ने दोनो कर्मियों को सममन जारी करके पांच नवंबर को अदालत में तलब किया है।
Friday, 21 September 2012
पुलिस हिरासत में मारपीट करने पर एएसआई और कांस्टेबल अदालत में तलब
मंडी। पुलिस हिरासत में मारपीट की घटना से संबंधित एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पुलिस के एक एएसआई और कांस्टेबल को तलब किया है। इन दोनों पुलिस कर्मियों को 5 नवंबर को अदालत के समक्ष पेश होना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने दरबयास गांव निवासी सोहन सिंह की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस हिरासत में मारपीट के एक मामले में रिवालसर चौकी के एएसआई लच्छी राम और कांस्टेबल विजय कुमार को सममन जारी करते हुए अदालत में तलब किया है। अधिवक्ता जानकी दास डोगरा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार सोहन सिंह और उसके भाई हेम राज ने संपति के विवाद को लेकर रिवालसर पुलिस चौकी में एक दूसरे पर शिकायतें दर्ज करवाई थी। विगत 27 मार्च 2011 को उक्त एएसआई और कांस्टेबल ने शिकायतकर्ता सोहन सिंह को दरबयास गांव में बुलाया और उसके भाई हेम राज द्वारा लाई गई एक कार में धक्का देकर रिवालसर पुलिस चौकी में ले आए और उसे लॉक अप में बंद करके उससे मारपीट की थी। इस मारपीट से सोहन सिंह के आंखों, टांगों और पैर पर चोटें आई थी और उपचार के लिए भी चार सौ रूपये उससे मांगे गए। उपचार की राशि उधार लेने के बाद उन्हे सामुदायिक चिकित्सा केंद्र रती में मेडिकल परीक्षण करवा कर पुलिस चौकी में वापिस लाया गया। घर न पहुंचने पर जब परिवार के सदस्य पुलिस चौकी पहुंचे तो उन्हे बताया गया कि उन्हे अगले दिन अदालत में पेश किया जाएगा। अगले दिन सोहन सिंह को उपमंडलाधिकारी के न्यायलय में पेश किया गया, जहां उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। सोहन सिंह को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। शिकायतकर्ता ने हिरासत में हुई मारपीट के बारे में रिश्तेदारों और अधिवक्ता को बताया। जिस पर शिकायतकर्ता का मेडिकल चेकअप क्षेत्रीय अस्पताल में करवाया गया। जिसमें शिकायतकर्ता के शरीर पर कई चोटें पाई गई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अदालत में उक्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत दायर की थी। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा कि तीन गवाहों के ब्यान तथा अन्य सबूतों से कर्मियों पर भादंसं की धारा 166,341,323,504 और 506 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध साबित होता है ऐसे में अदालत ने दोनो कर्मियों को सममन जारी करके पांच नवंबर को अदालत में तलब किया है।
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