Saturday, 22 September 2012

मोबाईल विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता का मोबाईल फोन ठीक न करने पर 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता का खराब फोन 30 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में उसी मॉडल का नया मोबाईल सेट देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उप तहसील निहरी के घलांडी (बरोहकडी) निवासी क्रांती उर्फ संतोष पत्नी अक्षय राणा की शिकायत को उचित मानते हुए इंदिरा मार्केट स्थित थापर मयुजिक बैंक और नेरचौक स्थित सैमसंग सर्विस स्टेशन रीया कमयुनिकेशन को उक्त आदेश दिये। अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से सैमसंग कंपनी के मॉडल सीएस 212 का एक मोबाईल फोन 4600 रूपये में खरीदा था। लेकिन मोबाईल खरीदने के बाद ही इसके वायस कंपोनेंट में खराबी आ गई। उपभोक्ता ने इस खराबी के बारे में विक्रेता को संपर्क किया। जिस पर उपभोक्ता को अपना सेट सर्विस सेंटर में ले जाने को कहा। उपभोक्ता ने जब इसे सर्विस सेंटर में दिखाया तो उन्हे यह बताया गया कि मोबाईल का बोर्ड बदलना पडेगा। जो उनके पास उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता को मोबाईल करीब एक माह के बाद लौटाया गया। लेकिन इसकी खराबी दूर नहीं हो सकी। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में विक्रेता और सर्विस सेंटर की ओर से भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता उपभोक्ता को सेवाएं मुहैया करवाने में असफल रहा। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता का मोबाईल 30 दिनों में ठीक करने के आदेश दिये। मोबाईल के ठीक नहीं होने पर उपभोक्ता के पक्ष में उसी मॉडल का नया मोबाईल फोन देना होगा। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया।

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